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27 मार्च 2014

दो साल के बच्चे की चढ़ाई बलि, तांत्रिक, बीवी सहित सात को फांसी



रायपुर. दो साल के मासूम बच्चे की बलि देने वाले रूआबांधा भिलाई के तांत्रिक ईश्वरी यादव, उसकी पत्नी किरण यादव उर्फ गुरु माता और उनके पांच चेलों को सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। सजा पाने वाले चेलों में राजेंद्र कुमार महानंद, हेमंत, सुखदेव, निहालुद्दीन उर्फ खान बाबा व हेमंत साहू शामिल हैं। इस मामले में एक आरोपी शिष्य तंबी उर्फ कृष्णा घटना के बाद से फरार है। मामले में चार अन्य नाबालिग भी आरोपी हैं, जिनके खिलाफ मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। नाबालिगों में तीन मुख्य अभियुक्त ईश्वरी यादव की संतान हैं।
क्या था मामला
अभियुक्तों ने रूआबांधा के ही पोषण सिंह राजपूत के दो साल के पुत्र चिराग का 23 नवंबर 2010 को अपहरण कर बलि दे दी थी। देवी शक्ति हासिल करने के लिए अभियुक्तों ने इस रोंगटे खड़े करने वाली घटना को अंजाम दिया था। पोषण सिंह मुख्य अभियुक्त तांत्रिक ईश्वरी का पड़ोसी है। सभी आरोपी चेले तांत्रिक की पत्नी किरण को गुरु माता कहते थे। आरोपी रुपए व विशेष दैवीय शक्ति हासिल करने के लिए तंत्र-मंत्र सिद्ध करना चाहते थे। ईश्वरी व किरण ने ही आरोपियों को कहा कि नरबलि दोगे तो काम सफल होगा। तब से आरोपी नरबलि देने की फिराक में थे। मौका पाकर पड़ोसी के बच्चे का अपहरण कर उसकी बलि दे दी। मासूम बच्चा घर के सामने खेल रहा था। उसके माता-पिता मजदूरी करने गए थे। बच्चे को अकेला देखकर आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया।
रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर केस
लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार व विशेष लोक अभियोजक सुरेश शर्मा ने कहा कि न्यायालय ने इस घटना को रेयर से रेयरेस्ट माना है। सत्र न्यायाधीश गौतम चौरडिय़ा ने सभी सातों अभियुक्तों को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। अपहरण व साक्ष्य छिपाने के मामले में भी दंडित किया। अपहरण करने पर धारा 364 में पांच साल सश्रम कारावास व साक्ष्य छिपाने पर धारा 201 के तहत भी पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सभी पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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