जोधपुर. अपने गुरुकुल की छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोपी
आसाराम की ओर से दूसरी बार पेश जमानत आवेदन को हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज
कर दिया। उधर, आसाराम के जमानत आवेदन को खारिज किए जाने के करीब एक घंटे
बाद न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने उनके सहयोगी संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी व
सेवादार शिवा के जमानत आवेदन स्वीकार कर लिए।
गत वर्ष अगस्त में मणाई स्थित आश्रम में अपने गुरुकुल की छात्रा को
हॉस्टल के वार्डन व निदेशक के माध्यम से छात्रा पर भूत-प्रेत का साया बताते
हुए षड्यंत्र कर जोधपुर बुला कर उसके साथ यौन शोषण करने के आरोप में
आसाराम 1 सितंबर, 2013 से केंद्रीय कारागृह में बंद है। आसाराम का प्रथम
जमानत आवेदन 1 अक्टूबर, 2013 को इसी पीठ द्वारा खारिज किया गया था। इसके
बाद पिछले माह आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में दुबारा जमानत आवेदन दायर किया
गया। दोनों ही बार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने
पैरवी।
साथ में दिल्ली व कर्नाटक के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी अपने तर्क दिए,
लेकिन अभियोजन पक्ष तथा पुलिस की ओर से पेश रिपोर्ट व तर्क के सामने टिक
नहीं सके। छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल के हॉस्टल की वार्डन व आसाराम के
सेवादार शिवा के खिलाफ सेशन कोर्ट ने चार्ज बहस के बाद 7 फरवरी को आरोप तय
किए थे। शिल्पी व शिवा की ओर से हाईकोर्ट में पिछले माह जमानत आवेदन पेश
किए जाने के बाद न्यायाधीश ने बचाव पक्ष से कहा था कि पहले निचली अदालत में
चार्ज बहस पूरी कर लें व चार्ज आदेश हाईकोर्ट में पेश करें तब जमानत पर
सुनवाई होगी। इस पर सोमवार को आरोपी प्रार्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश
बोड़ा ने तर्क करते हुए कहा कि चार्ज आदेश में शिल्पी ने पीडि़ता के
परिजनों को किसी बड़े शहर में ले जाकर इलाज कराने का कहा था, जबकि कॉल
डिटेल के अनुसार शिवा ने कभी भी पीडि़ता के परिजनों को फोन नहीं लगाया,
लेकिन हमेशा उसके परिजनों ने ही शिवा को आसाराम की लोकेशन बताने के लिए फोन
किया था। शिल्पी व शिवा के रिलीज ऑर्डर देर रात जेल पहुंचे। उन्हें
मंगलवार को जेल से रिहा किए जाने की संभावना है।
चार्टर विमान से सूरत लाने की आसाराम की मांग खारिज
आसाराम को चार्टर विमान से गांधीनगर लाने की मांग खारिज हो गई है।
आश्रम की ओर से आसाराम की उम्र व स्वास्थ्य आदि के आधार पर अदालती कार्रवाई
के लिए विमान से गुजरात लाने की अपील की गई थी। यह भी कहा गया था कि इसका
खर्च आसाराम खुद उठाएंगे। सोमवार को गांधीनगर की अदालत ने यह मांग खारिज कर
दी। आसाराम सूरत व जोधपुर दुष्कर्म मामले में आरोपी हैं। सूरत मामले में
आसाराम को 24 फरवरी को पेशी के लिए गांधीनगर लाने के आसार हैं।
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