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23 सितंबर 2013

सुप्रीम कोर्ट का सरकार को झटका, आधार कार्ड हर जगह नहीं होगा मान्‍य



नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उसकी महत्‍वकांक्षी योजना आधार को लेकर करारा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने देश में आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बतौर पहचान मानने से इंकार कर दिया है। इतना ही नहीं हर नागरिक को पहचान देने वाला आधार कार्ड बनवाना अब अनिवार्य नहीं है। यह बात खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। सरकार ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड बनाने का फैसला लोगों की इच्छा पर है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र औऱ राज्यों सरकारों को आदेश दिए हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी अवैध नागरिक का आधार कार्ड न बने। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आवश्यक सुविधाओं जैसे एलपीजी, टेलीफोन कनेक्शन वगैरह के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। न्‍यायालय ने कहा, आधार कार्ड को एक विशुद्ध स्वैच्छिक योजना रहना चाहिए। उल्‍लेखनीय है कि सरकार अपनी कई योजनाओं को पहले ही आधार कार्ड से जोड़ चुकी है। ऐसे में सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना कि इसे बनवाना लोगों की इच्छा पर है उस पर कई सवाल उठते हैं।
न्‍यायालय ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए, जिसमें आधार कार्ड को बंद किए जाने की मांग की गई है। इसके पीछे तर्क दिया है कि आधार कार्ड में कई तरह की कमियां हैं।
दरअसल पहले खबरें थीं कि रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी आधार कार्ड से जुड़े आपके बैंक अकाउंट में आएगी। सब्सिडी की राशि तभी अकाउंट में आएगी, जब आपने आधार कार्ड बनवाकर अपने बैंक अकाउंट से उसे लिंक कराया होगा। यह भी बात सामने आ रही थी कि आधार कार्ड न होने पर मार्केट रेट पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति एलपीजी के मसले पर ही थी जो कोर्ट के फैसले के बाद अब दूर हो गई है।

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