उदयपुर। अदालत के 1 लाख 51 हजार रुपए के डिक्री आदेश की पालना न
करने पर गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एडिशनल
चीफ इंजीनियर) की कुर्सी कुर्क कर ली गई। एडीजे-4 अदालत के डिक्री आदेश की
पालना न करने व लंबे समय से टालमटोल करने पर कोर्ट के सेल अमीन के.एस.झाला
ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता की कुर्सी कुर्क करने की कार्रवाई की।
अदालत सूत्रों के अनुसार हेमा कंस्ट्रक्शन कंपनी के हरीश गौरव ने लोक
निर्माण विभाग प्रबंधन के खिलाफ 27 जुलाई 2009 को 1 लाख 51 हजार रुपए अमानत
राशि व 30 हजार रुपए ब्याज दिलाने का दावा एडीजे 4 की अदालत में पेश किया
था। अदालत ने प्रार्थी का दावा सही मानकर 6 अगस्त 2012 को लोक निर्माण
विभाग के खिलाफ डिक्री आदेश जारी किया था। अदालत के आदेश की पालना में सेल
अमीन झाला 26 अप्रैल को गुलाबबाग स्थित लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त
मुख्य अभियंता कार्यालय गए थे।
विभाग द्वारा 10 दिन की मोहलत मांगी गई थी। 9 मई दोपहर 12 बजे सेल
अमीन फिर अतिरिक्त मुख्य अभियंता के दफ्तर गए। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के न
मिलने पर उनकी सरकारी गाड़ी कुर्क करने की योजना बनाई गई। गाड़ी भी
कार्यालय में दिखाई न देने पर सेल अमीन ने निजी सहायक व अन्य अधिकारियों की
मौजूदगी में कुर्सी कुर्क कर ली।
यह है मामला
प्रतापगढ़ जिले में सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने निविदा
प्रकाशित कराई थी। निविदा में अंकित राशि के अक्षरों तथा शब्दों की छपाई
में अंतर था। मेसर्स हेमा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी निविदा भरी थी। अमानत
राशि लौटाने के दौरान विभाग ने शब्दों के बजाए अक्षरों को सही मानते हुए
हेमा कंस्ट्रक्शन का 1 लाख 51 हजार रुपए अमानत राशि का भुगतान नहीं किया
था। अदालत ने 1 लाख 51 हजार की डिक्री लोक निर्माण विभाग पर करते हुए 30
हजार रुपए ब्याज भी देने के आदेश दिए थे।
ऐसे हुई कुर्सी की कुर्की
कोर्ट के सेल अमीन के.एस.झाला लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य
अभियंता की सरकारी संपत्ति कुर्क करने उनके कार्यालय पहुंचे। झाला के साथ
डिक्री धारी हेमा कंस्ट्रक्शन के हरीश गौरव भी थे। सेल अमीन ने अतिरिक्त
मुख्य अभियंता की कुर्सी कुर्क कर मौतबिर मोहम्मद जुनैद को सुपुर्द कर दी।
उन्हें वह कुर्सी अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई। अतिरिक्त मुख्य
अभियंता अदालत से कुर्सी रिलीज करने पर ही बैठ सकेंगे।
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