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10 अप्रैल 2013

तंत्र-मंत्र और सेक्स के बड़बोले विज्ञापन हो सकते हैं बंद


लखनऊ। सेक्स पावर बढाने के लिए संपर्क करें, कद लंबा करें, वशीकरण के लिए अचूक उपाय, तांत्रिक बताएंगे समस्याओं के हल। टेलीशॉपिंग, मैगजीन, अखबार या फिर बस स्टैंड और रेलवे लाइन के आस-पास ऐसे विज्ञापन बहुतायत में देखने को मिल जाते हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त हो गया तो ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लग सकता है। ऐसा होने पर देश के कई तांत्रिक और सेक्सोलॉजिस्ट के व्यापार पर असर पड़ेगा। क्योंकि हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका मंगलवार को दायर की गई।
सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की ओर से दायर यह याचिका न्यायमूर्ति उमा नाथ सिंह और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र की खंडपीठ में दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि लोगों को फर्जी और गलत किस्म के चिकित्सकीय इलाजों के चक्कर से बचाने के लिए संसद ने औषधि एवं जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 पारित किया हुआ है। इस कानून के बनने के साठ साल बाद भी इसका कथित रुप से उल्लंघन हो रहा है ।
याचिका में मांग की गई है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया, आरएनआई और डायरेक्ट्रेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी को यह सुनिश्चित करने को निर्देशित किया जाए कि किसी भी समाचार पत्र और टीवी चैनल पर इस प्रकार के गैर कानूनी विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित नहीं किए जाएं। अगर ऐसे विज्ञापन छपते या प्रसारित होते हैं तो संबंधित समाचार पत्र या टीवी चैनल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

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