जयपुर.हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 को गजट
नोटिफिकेशन होने के बाद भी लागू नहीं करने पर मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर
22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व मीना वी.गोम्बर
की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश अधिवक्ता एनसी गोयल की जनहित याचिका पर बुधवार
को दिया।
याचिका में कहा कि 30 अक्टूबर 2007 को राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 कानून
बनाया था और 1 जनवरी 2008 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। इसके साढ़े
पांच साल बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है और वर्तमान में भारतीय पुलिस
अधिनियम 1861 के तहत ही कार्य किया जा रहा है। इसलिए राजस्थान पुलिस एक्ट
2007 को लागू करवाया जाए।
क्योंकि, पुलिस प्रशासन में राजनीतिक दखल कम हो जाएगा
राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 के लागू होने पर राज्य सरकार की ओर से गठित
कमेटी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करेगी। यह नियुक्ति कम से कम दो साल के
लिए होगी। महानगर क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होगी।
नियुक्तिराज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी द्वारा की जाएगी। कमेटी में मुख्य
सचिव, गृह सचिव, कार्मिक सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। इनकी
सिफारिश से कमिश्नर की नियुक्ति होगी। वर्तमान स्थिति में राजनीतिक पहुंच
रखने और सरकार के नजदीकी रहने वाले पुलिस ऑफिसर की कमिश्नर के पद पर
नियुक्तिकी जाती है।
राज्य पुलिस आयोग का गठन होगा :
एक्ट के तहत राज्य सरकार राज्य पुलिस आयोग का गठन करेगी। इसमें गृह
मंत्री आयोग का अध्यक्ष होगा। इसमें राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता,
मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और लोक जीवन के किसी भी क्षेत्र से
ख्याति प्राप्त तीन व्यक्तिजो राज्य सरकार नियुक्तकरेगी, ये आयोग के सदस्य
होंगे। आयोग में तीन स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की
अध्यक्षता में गठित पैनल से की जाएगी।
आयोग ये कार्य करेगा :
दक्ष एवं जवाबदेही पुलिस व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को सलाह देगा।
बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए योजनाएं बनाना और राज्य सरकार को प्रस्तुत
करना। राज्य में हो रहे अपराधों का विश्लेषण करना और रोकथाम के लिए उपाय
बताना। पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। पुलिस बल के
कार्यो का विश्लेषण कर रिपोर्ट सरकार को देना।
पुलिस एस्टेब्लिसमेंट बोर्ड :
राज्य सरकार पुलिस स्थापान बोर्ड (एस्टेब्लिसमेंट बोर्ड) का गठन
करेगी। इसमें डीजीपी की अध्यक्षता में चार पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। जो
आईजी स्तर के होंगे। यह बोर्ड कांस्टेबलों की भर्ती, पुलिस अधिकारियों की
पदोन्नति,राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के
तबादला संबंधी गाइड लाइन, डीएसपी स्तर के अधिकारियों के एक रेंज से दूसरी
रेंज में तबादला करना, डीएसपी से उच्च पदों के पुलिस अधिकारियों के
स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने
का कार्य करेगा।
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