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17 जनवरी 2013

गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हुई कन्फ्यूज्ड, उसे चादर में छुपा दिया!


इंदौर/जयपुर.जलमहल लीज धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति व ज्वैलर नवरतन कोठारी को गुरुवार को इंदौर में हिरासत में ले लिया गया। जयपुर की अधीनस्थ अदालत ने कोठारी के अलावा आईएएस विनोद जुत्शी, आरएएस हृदेश कुमार व एक अन्य आरोपी राकेश के खिलाफ 9 जनवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।  
 
इंदौर के एसपी ओपी त्रिपाठी ने बताया कि राजस्थान पुलिस से सूचना मिली थी कि कोठारी का गिरफ्तारी वारंट है। उन्हें मधुमिलन चौराहा स्थित प्रेसीडेंट होटल के सामने से हिरासत में लिया गया। यहां वे रेसकोर्स रोड पर रहने वाले रिश्तेदार विनय लुंकड़ की शवयात्रा में शामिल होने आए थे। सुबह जब वे होटल से लुंकड़ के घर जा रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 
 
बाद में लुंकड़ के परिजन व वकील कोठारी को छुड़ाने ग्वालटोली थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोठारी से नहीं मिलने दिया।कोठारी के परिचित इधर-उधर फोन घुमाते रहे। इस बीच उन्होंने खाने के साथ कोठारी के लिए दवाएं पुलिस को दी। इंदौर पुलिस ने कोठारी को हिरासत में लेने की सूचना राजस्थान पुलिस को दे दी है। राजस्थान पुलिस उन्हें लाने इंदौर रवाना हो गई है। 
 
यह है मामला: 
 
जयपुर में जलमहल की जमीन को व्यवसायी कोठारी की फर्म को कौड़ियों के भाव 99 साल की लीज पर देने के मामले को भगवत गौड़ ने अधीनस्थ कोर्ट में चुनौती दी थी। महानगर की एसीजेएम (4) कोर्ट ने 28 अप्रैल 11 को ब्रहृमपुरी थानाधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 
 
बाद में कोर्ट ने 9 सितंबर 2011 के आदेश से इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। एडीजे (5) कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2011 के अंतरिम आदेश से एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने भी एसीजेएम व एडीजे कोर्ट के आदेश को सही करार दिया था। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2012 के अंतरिम आदेश से कोठारी व जुत्शी सहित चारों आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही 4 अक्टूबर 2012 को कोठारी व अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई पर लगाई रोक को जारी रखते हुए एडीजे कोर्ट को तीन महीने में इनकी निगरानी याचिकाओं को तय करने का निर्देश दिया। 
 
एडीजे (5) कोर्ट ने 5 जनवरी को नवरतन कोठारी सहित आईएएस अफसर विनोद जुत्शी व आरएएस हृदेश कुमार की निगरानी याचिकाओं को खारिज कर दिया और एसीजेएम (4) कोर्ट के 9 सितंबर 2011 के उस आदेश की पुष्टि की जिसमें कोठारी सहित विनोद जुत्शी, हृदेश कुमार व राकेश सैनी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। 
 
एसीजेएम कोर्ट ने 9 जनवरी 2013 को कोठारी सहित आईएएस विनोद जुत्शी, आरएएस हृदेश कुमार व राकेश सैनी के खिलाफ दुबारा गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे 24 जनवरी तक वारंट की तामील करवाएं। तामील नहीं होने पर पुलिस कमिश्नर कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। 
 
इंदौर पुलिस को नहीं पता था कोठारी हैं या कोई और, चादर से ढंका
 
हिरासत में लिए जाने के बाद कोठारी को पुलिस ने चादर से छिपा दिया। क्योंकि फोटो के अभाव में इंदौर पुलिस को पता नहीं था कि उसने कोठारी को पकड़ा है या किसी और को। थाने के बंद कमरे में कोठारी सुबह से शाम तक एक कुर्सी पर बैठे रहे। इस बीच भास्कर ने उन पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप के बारे में पूछा लेकिन वे खामोश बैठे रहे।
 
मप्र सरकार के दबाव में कार्रवाई का आरोप
 
जलमहल रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि मध्यप्रदेश सरकार ने दवाब के चलते नवरतन कोठारी को हिरासत में लिया है, जबकि वे एक पारिवारिक सदस्य के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए इंदौर आए थे। कोठारी को पुलिस ने बिना कोई वारंट या कानूनी प्रक्रिया अपनाए ही पकड़ा है, ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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