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11 अक्तूबर 2012

हाईकोर्ट की डॉक्टर्स को चेतावनी, बिना इलाज मौत तो दर्ज होगा आरोप!




जयपुर.हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को गलत बताते हुए कहा है कि डॉक्टर्स को हड़ताल करने का मूलभूत या संवैधानिक अधिकार नहीं है। मेडिकल का पेशा दूसरों की सेवा से जुड़ा है और डॉक्टर्स किसी भी मरीज को बिना इलाज के नहीं छोड़ सकते। यदि इलाज के बिना किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो वह लापरवाही से किया गया अपराध माना जाता है।

डॉक्टर्स की हड़ताल ट्रेड यूनियन व अन्य कर्मचारी यूनियन से अलग है, क्योंकि यह पूरे समाज को प्रभावित करती है। अदालत डॉक्टर्स को हड़ताल करने की अनुमति नहीं दे सकती। न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह आदेश स्थायी डॉक्टर्स की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया।

याचिकाओं में संविदा पर सेवारत डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने की अवधि को राज्य सरकार द्वारा असाधारण अवकाश (एक्सट्रा ऑर्डिनरी लीव) मानते हुए उन्हें अवकाश का लाभ देने को चुनौती दी थी। इस लाभ के कारण सरकार ने हड़ताल के एक महीने को अवकाश मानते हुए संविदा पर सेवारत डॉक्टर्स को इसका लाभ दिया। याचिकाओं में कहा कि संविदा पर लगे डॉक्टर्स को असाधारण अवकाश का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन अदालत ने कहा कि यह राज्य सरकार का मैटर है और वह चाहे तो संविदा पर सेवारत डॉक्टर्स को यह लाभ दे सकती है।

मांगों का निपटारा जल्द करे सरकार:

अदालत ने कहा कि सरकार भी डॉक्टर्स की मांगों के निपटारे में देर न करे और न ही बैठी रहे। सरकार को हड़ताल का समाधान निकालना चाहिए। यदि डॉक्टर्स की मांगें उचित हों तो हड़ताल के कारण गंभीर स्थिति होने से पहले ही सरकार उनकी मांगों को तत्काल माने और जो मांगे अनुचित हों उन्हें नकार दे।

विवरणिका में से विवादित पुस्तकें हटा दी गई हैं

'कार्टून विवाद के चलते एनसीईआरटी के निर्देश मिलने के बाद बोर्ड ने विवरणिका से कक्षा 9 व 11 की एक-एक पुस्तकें हटा दी हैं। एनसीईआरटी के निर्देश आने से पहले पुस्तकें बाजार में पहुंच गई थीं। संभव है कुछ पुस्तकें बाजार में आ गई हों। शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं।'

मिरजूराम शर्मा, सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

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