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24 अगस्त 2012

ढाई रुपए में रोजाना में कैसे हो गुजारा



प्रमुख चिकित्सा सचिव व निदेशक सहित चार को नोटिस, ढाई रुपए रोजाना में वार्ड बॉय को रखा नौकरी पर


जयपुर। अजमेर जिले की पीसांगन तहसील के गोला प्राथमिक चिकित्सा सेवा केन्द्र पर कार्यरत वार्ड बॉय को 75 रुपए प्रतिमाह (ढाई रुपए रोजाना) पारिश्रमिक देने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, निदेशक व सीएमएचओ अजमेर सहित चार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने यह आदेश शांतिलाल की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि वह 2001-02 में गोला प्राथमिक सेवा केन्द्र पर अंशकालिक वार्ड बॉय के पद पर 75 रुपए प्रतिमाह पारिश्रमिक पर नियुक्त हुआ।

अगस्त 2002 में उसे बिना किसी कारण मौखिक आदेश से ही पद से हटा दिया। इसे श्रम अदालत में चुनौती देने पर 2005 में उसके पक्ष में निर्णय हुआ और उसे नौकरी पर रखने का निर्देश दिया। इसे सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सरकार का केस खंडपीठ तक जाने के बाद भी हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2011 को सरकार की अपील खारिज कर श्रम अदालत के निर्णय को बहाल रखा। बाद में चिकित्सा विभाग ने शांतिलाल को 29 सितंबर 2011 से सेवा में बहाल तो कर दिया, लेकिन पारिश्रमिक 75 रुपए प्रतिमाह ही दिया। इसे शांतिलाल ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर कहा कि उसे न्यूनतम मजदूरी 235 रुपए प्रतिदिन दिलाए जाएं और सेवा में नियमित किया जाए।

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