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21 अगस्त 2012

राज ठाकरे के भाषण की जांच शुरू, फूल देने वाले कांस्टेबल को लगी हथकड़ी

मुंबई। बी.डी. मार्ग पुलिस स्टेशन में राज ठाकरे के मोर्चे का आयोजन करने वाले मनसे महासचिव शिरीष सावंत व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। यह मामला मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को आजाद मैदान में सभा करने की अनुमति दी थी। परंतु उन्होंने गिरगांव चौपाटी से पहले एक विशाल मोर्चा निकाला।

जिसकी अनुमति पुलिस ने मनसे को नहीं दी थी। बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर सम्मेलन करने या फिर सभा करने पर पहले ही रोक लगाई हुई है।

हाईकोर्ट के इसी आदेश का हवाला देते हुए पुलिस ने राज ठाकरे को गिरगांव चौपाटी से मोर्चा निकालने की अनुमति देने से इनकार किया था। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है, जब मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे की पार्टी के किसी पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया हो।

इससे पहले मुंबई मनपा चुनाव के वक्त जब शिवाजी पार्क में राज ठाकरे को सभा करने की अनुमति नहीं मिली थी, तब भी उन्होंने अदालत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस प्रकरण में राज के खिलाफ अदालत की अवमानना करने का मामला दर्ज किया गया है।

मनसे कार्यकर्ताओं ने जब उत्तर भारतीय विद्यार्थियों की पिटाई की थी। उस प्रकरण में भी राज ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में पुलिस ने उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का मामला दर्ज किया था।

इनमें से ज्यादातर मामलों में राज को सशर्त जमानत मिली हुई है, परंतु वे अपने चाचा शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की तरह अदालत व पुलिस की कार्रवाई की परवाह किये। मौका मिलने पर आपत्तिजनक बयानबाजी करते रहे हैं।

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