दुपहिया, तिपहिया और भारी वाहनों का मामला प्लेट पर नंबरों की लिखाई को लेकर अटका हुआ है। पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट विभाग की ओर से सीरीज की घोषणा के बाद लगना शुरू होगी। जयपुर में रोजाना करीब 500 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है।
ये होगी प्रक्रिया
वाहन खरीदने के बाद जहां से वाहन का रजिस्ट्रेशन (डीलर व आरटीओ ऑफिस) हुआ है, वहां से 20 नंबर का फार्म या ऑथोराइजेशन पत्र लेकर आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहां कंपनी के काउंटर पर फीस जमा करने के बाद वाहन मालिक को कंपनी की तरफ से दी गई तारीख पर जाना होगा। उस दिन कंपनी को वाहन पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। वैसे फीस जमा कराने के दो दिन में कंपनी को हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी।
पुराने वाहन
परिवहन उपायुक्त टैक्स आरसी यादव ने बताया कि पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट 2 वर्ष के अंदर लगानी होगी। इसके लिए विभाग सीरीज के हिसाब से प्लानिंग कर रहा है। पुराने वाहन मालिकों को तय सीरीज की समय अवधि में संबंधित ऑफिस से नंबर प्लेट लगवानी होगी।
नंबर प्लेट का शुल्क
दुपहिया75 रु.
तिपहिया96 रु.
चौपहिया (कार)220 रु.
ट्रैक्टर90 रु.
ट्रक, बस232 रु.
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