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16 मई 2012

मैजिक रेमेडी एक्ट' के तहत निर्मल बाबा धोखेबाज? कोर्ट ने भेजा नोटिस



नई दिल्ली.निर्मल बाबा की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आज उनके खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इस याचिका के आधार पर कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है वह निर्मल बाबा को भी पार्टी बनाएं।

याचिकाकर्ता के वकील सुग्रीव दूबे ने निर्मल बाबा की मंशा और उनके काम पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट) एक्ट, 1954' के तहत वे लोगों को धोखा देने के दोषी हैं। वकील दूबे ने कहा कि निर्मल बाबा अजीब-ओ-गरीब उपाय बताकर भोले भाले लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आज शाम तक निर्मल बाबा को भी पार्टी बनाने के लिए अर्जी देंगे। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में सुग्रीव दूबे ने आरोप लगाया है कि झारखंड में कपड़े और ईंट के कारोबार में नाकाम होने के बाद निर्मल बाबा आशीर्वाद देने का कारोबार कर रहे हैं और अरबों रुपये कमा रहे हैं।

इससे पहले उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक वकील ने अवैध वसूली और धन हड़पने के आरोपों के तहत निर्मल बाबा के खिलाफ बुधवार को स्थानीय अदालत में अर्जी दी। स्थानीय अधिवक्ता अरुण द्विवेदी ने मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में निर्मल बाबा के खिलाफ परिवाद दायर किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। द्विवेदी का आरोप है कि निर्मल बाबा दसवंद के नाम पर भक्तों से धन लेकर उससे अपनी सम्पत्ति बना रहे हैं। इस अर्जी के आधार पर अदालत निर्मल बाबा को अदालत समन जारी कर सकती है। कुछ दिनों पहले ही अदालत के आदेश पर लखनऊ के गोमतीनगर थाने में निर्मल बाबा के खिलाफ धोखाधड़ीऔर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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