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21 फ़रवरी 2012

पांच लाख तक है आय तो खत्‍म हुआ रिटर्न भरने का झंझट




अलग से आयकर रिटर्न भरने की छूट तभी मिलेगी जब नियोक्ता द्वारा दिया गया कर कटौती वाला फॉर्म 16 होगा। हां, आयकर रिफंड लेना हो तो अलग से भी रिटर्न भरना पड़ेगा। इस अधिसूचना के जारी होने से पहले तक आयकर कानून 1961 के तहत सभी वेतनभोगियों को अलग से भी आयकर रिटर्न भरना पड़ता था। सूत्रों के अनुसार यह माना गया कि जिनकी आय वेतन के अलावा कहीं और से नहीं है उन्हें एक ही जानकारी दो अलग अलग रिटर्न में भरनी पड़ती थी।

नई दिल्ली. अब एक साल में पांच लाख रुपए तक की आय वालों को अलग से आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। मंगलवार को इस आशय की अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी। यह नियम कराधान वर्ष 2012-13 से लागू होगा। इससे उन 85 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ होगा जिनकी आय केवल वेतन अथवा वेतन और बैंक में जमा राशि से प्रतिवर्ष 10 हजार या उससे कम ब्याज से होती है। तथा वह एक साल में कुल मिला कर पांच लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती।

अभी आयकर स्लैब के अनुसार 1.80 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 5 से 8 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत तथा 8 लाख से अधिक आय वालों को 30 प्रतिशत आयकर जमा करवाना होता है।

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