नई दिल्ली. अब एक साल में पांच लाख रुपए तक की आय वालों को अलग से आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। मंगलवार को इस आशय की अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी। यह नियम कराधान वर्ष 2012-13 से लागू होगा। इससे उन 85 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ होगा जिनकी आय केवल वेतन अथवा वेतन और बैंक में जमा राशि से प्रतिवर्ष 10 हजार या उससे कम ब्याज से होती है। तथा वह एक साल में कुल मिला कर पांच लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती।
अभी आयकर स्लैब के अनुसार 1.80 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 5 से 8 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत तथा 8 लाख से अधिक आय वालों को 30 प्रतिशत आयकर जमा करवाना होता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)