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06 जनवरी 2012

आरुषि केस: सुप्रीम कोर्ट पर भड़के राजेश तलवार


नई दिल्‍ली. आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपती की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद गाजियाबाद कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है। तलवार दंपती की अपील थी कि उन्‍हें आरोपी नहीं, गवाह के तौर पर देखा जाए। कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी। अब अगर सुबूत मिले तो आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपुर तलवार आरुषि और हेमराज के कत्‍ल के दोषी भी ठहराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राजेश तलवार ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा है कि इस देश में इंसाफ नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद यह केस एक बार फिर जिंदा हो गया है। निचली अदालत के आदेश पर तलवार दंपती को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। इस आदेश को राजेश और नुपूर ने चुनौती दी थी। इस दौरान सुनवाई रुकी हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर तलवार दंपती को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तलवार परिवार के पूर्व नौकर और इस मामले में आरोपी राजकुमार के वकील नरेश यादव ने स्वागत किया है। नरेश यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके मुवक्किल को इंसाफ मिलेगा।

गौरतलब है कि गाजियाबाद की अदालत में सीबीआई ने दिसंबर, 2010 में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। गाजियाबाद कोर्ट ने इसी क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। 9 फरवरी, 2011 को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को गाजियाबाद की अदालत ने खारिज करते हुए 28 फरवरी को तलवार दंपती को कोर्ट में आरोपी के तौर पर पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन गाजियाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ तलवार दंपती ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां भी राहत न मिलने पर नूपुर और राजेश सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जहां आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

आरुषि तलवार की 16 मई, 2008 की रात नोएडा के जलवायु विहार के एक फ्लैट में रहस्मय ढंग से हत्या कर दी गई थी। आरुषि के साथ तलवार परिवार के नौकर हेमराज की भी हत्या हुई थी।

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