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13 जनवरी 2012

सोशल साइटों पर अब अराजकता फेलाई तो जेल जाने के लियें तय्यार रहे लोग

जी हाँ दोस्तों देश के अमन पसंद लोगों के लियें एक खुश खबरी है अब हमारे इस शांत प्रिय देश में सोशल साईट के नाम पर कोई किसी को अकारण ही अभद्रता कर गाली नहीं दे सकेगा और अगर ऐसी गाली दी गयी तो उस सोशल साईट के खातेदार की खेर नहीं यदि ऐसी सामग्री का प्रकाशन हुआ तो सोशल साइट्स को भी नहीं बख्सा जाएगा .......दोस्तों आपको ध्यान होगा के इस लड़ाई में में शुरू से आप लोगों के साथ रहा हूँ एक वकील एक पत्रकार और एक समाज सेवक होने के नाते मेरे लियें यह एक दर्द भरी दास्ताँ थी के मेरे इस कानून के राज वाले देश में विदेशों में बेठे लोग यहाँ की संस्क्रती यहाँ की सुक्ख शांति बिगड़ने के लियें योजना बद्ध तरीके से काम कर रहे थे और हमारे देश के कुछ अपराधी लोग इसमें शामिल होकर एक दुसरे के धर्मों को आह़त कर भावनाए भड़का रहे थे तो एक दुसरे की पार्टी और नेताओं की नग्न तस्वीरें पेश कर खिल्ली उड़ा रहे थे पहले तो कई बार मन करता था के सोशल साईट और ब्लॉग बंद कर दूँ लेकिन मेने साबर क्राइम कानून के तहत इस मामले में माननीय राष्ट्रपति महोदय को शिकायत की जिसे दर्ज कर आवश्यक निर्देश केंद्र सकरार को जारी किये गये मेरी इस कार्यवाही को खुद कोंग्रेस के संसद और महासचिव राहुल गाँधी ने सराहा और मुझे धन्यवाद पत्र भी भेजा ..दोस्तों देश के ९९ फीसदी लोग सोशल साइटों के नाम पर नग्नता और नफरत फेलाने वालों के खिलाफ है केवल एक प्रतिशत लोग इस गंदगी को फेला रहे है ऐसे में उन्हें सजा तो मिलना ही चाहिए और फिर इस देश में किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति ..धर्म ..पार्टी को गली देने का अधिकार देकर यहाँ जंगल राज की अराजकता पैदा नहीं की जा सकती इसलियें मेरे इस देश में मानवीय धर्म के तहत सोशल साइटों पर गेर कानूनी कामों के लियें रोक लगी है और अच्छे लेखन और अच्छे विचार का तो यहाँ हमेशा स्वागत रहा है यह साइटें प्यार बाँटने दुक्ख दर्द बाँटने विचार बांटने के लियें है किसी को अपमानित करने नफरत फेलाने या गाली देने के लियें नहीं है .......दोस्तों लेकिन कुछ लोग ढीठ होते है देश में अभी भी कई लोग फर्जी आई डी से यह अपराध कर रहे है लेकिन जब भी वोह कानून के जाल में फंसे तो बस उनका जीवन बर्बाद हो जायेगा इसका अहसास अगर उन्हें पहले ही हो जाये तो वोह अपनी भूल सुधार कर अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते है एक व्यक्ति के जीवन को तो हमारे कोटा की पुलिस ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं कर अभयदान दे रखा है लेकिन आप जानते है के जब पुलिस के अधिकारीयों के खिलाफ इस लापरवाही मामले में गाज गिरेगी तो उन्हें भी कोई वकील ही बचाने आगे आएगा ..तो दोस्तों अभी हमारी जीत नहीं हुई है अभी इन साइटों पर गंदे लोगों को चुन चुन कर पहले समझाना है और अगर नहीं समझे तो फिर इन्हें जेल भिजवाना है तब ही हमारा और आप अमन पसंद साथियों का लक्ष्य पूरा हो सकेगा ......................
पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को फेसबुक, गूगल और यू-ट्यूब जैसी कई विदेशी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स और अन्य पोर्टलों को आपराधिक मामले में समन जारी किया। इन साइटों पर आपत्तिजनक सामग्री को स्थान देने का आरोप है। इन्हें 13 मार्च को अदालत में हाजिर होने को कहा गया है।


सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमे की स्वीकृति दे दी है। इन कंपनियों को समन विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा जाएगा। शुक्रवार को ही फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू इंडिया ने दिल्ली की निचली अदालत से यह कहते हुए राहत मांगी थी कि यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।

फेसबुक इंडिया के वकील ने अदालत से कहा, 'इस मामले में पार्टी बनाई गई 21 कंपनियों में से 10 कंपनि‍यां विदेशी हैं। ऐसे में कोर्ट को समन तामील कराने का तरीका बताना चाहिए।' विनय राय ने इन कंपनियों पर आपत्तिजनक सामग्री को स्थान देने के आरोप में आपराधिक मामला दायर किया है। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 मार्च को होगी, लेकिन कोर्ट ने सरकार से इस मामले में आज ही जवाब दाखिल करने को कहा है।

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आज शाम तक हलफनामा दायर करेगा। निचली अदालत ने वेबसाइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री के मामले में समन किया है। इससे पहले कल दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और फेसबुक को चेतावनी देते हुए कहा कि था कि अगर उन्होंने अपने वेब पेज से आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए कदम नहीं उठाए तो अदालत उन्हें ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है।
गूगल इंडिया और फेसबुक की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैट ने गुरुवार को अपनी मौखिक टिप्पणी में नेटवर्किंग साइट्स से कहा था कि अगर आपने आपत्तिजनक सामग्री को चेक करने और उसे हटाने के लिए तरीके नहीं बनाए, तो चीन की तरह यहां भी ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा सकता है।

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