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31 जनवरी 2012

चारा घोटाला में 64 अभियुक्तों को सजा, लालू-जगन्नाथ को हाजिर होने का आदेश

रांची। सीबीआई के विशेष जज एनएन सिंह की कोर्ट ने चारा घोटाला के 64 अभियुक्तों को तीन से छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कांड संख्या आरसी 35(ए)/96 के इन सभी अभियुक्तों पर डोरंडा ट्रेजरी से 12 करोड़ 98 लाख रुपए की फर्जी निकासी का आरोप था।
सीबीआई जांच में पुष्टि हुई कि सितंबर 1995 से नवंबर 95 के मात्र तीन माह की अवधि में पशुपालन विभाग के अफसरों ने ट्रेजरी अफसरों और आपूर्तिकर्ताओं की मिलीभगत से जाली बजट आवंटन पत्र के आधार पर राशि की निकासी कर ली। उन्होंने चारा आपूर्ति और जानवरों की दवाओं का फर्जी बिल बनाकर ट्रेजरी से पैसे निकाल कर उसकी बंदरबांट की।
79 पर हुआ था चार्जशीट
सीबीआई ने 79 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। इनमें से 13 की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। एक को सरकारी गवाह बना लिया गया और एक ने जुर्म स्वीकार कर लिया था। शेष 64 अभियुक्तों को मंगलवार को सजा सुनाई गई।
लालू और जगन्नाथ को हाजिर होने का आदेश
चारा घोटाला के कांड संख्या आरसी 20(ए)/96 के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, डॉ. जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य 46 अभियुक्त सीबीआई के विशेष जज पीके सिंह की कोर्ट में हाजिर होंगे। अदालत 13 से 15 फरवरी के बीच इनका बयान दर्ज करेगी। इसके लिए आरोपियों की कोर्ट में सशरीर उपस्थिति अनिवार्य है।
चाईबासा ट्रेजरी से 37.50 करोड़ की फर्जी निकासी से जुड़े मामले में सीबीआई ने गवाही का काम मंगलवार को पूरा कर लिया। लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने 350 गवाहों की गवाही कलमबद्ध कराई। अब धारा 313 के तहत आरोपियों का बयान दर्ज किया जाएगा। इसके बाद बचाव पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज होगा। मामले में 56 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था।

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