आपत्तिजनक फोटो के सिलसिले में रविवार दोपहर को कांग्रेस प्रवक्ता मंजूर बेग के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एसएसपी ए. सांई मनोहर से मिले। लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि खजराना निवासी मो. मतीन मुल्तानी के फेसबुक अकाउंट पर उसके एक मित्र ने एक प्रोफाइल की लिंक भेजी। जब मतीन ने वह लिंक खोली तो उस पर तीर्थस्थल का एक फोटो नजर आया, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई थी।
मतीन को शनिवार रात इसका पता चला। खजराना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट व सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश की धारा में केस दर्ज कर लिया है।
अन्य धर्मस्थलों से भी छेड़छाड़
एसएसपी ए. सांई मनोहर ने बताया जांच में पता चला है आरोपी ने अपनी आईडी में मुस्लिम तीर्थस्थल के अलावा, अन्य दो धर्मो के तीर्थस्थलों के फोटो के साथ भी छेड़छाड़ की है।
हैकिंग करने पर मिलती है कड़ी सजा
डीएसपी ने बताया आईटी एक्ट के सेक्शन 66 के अंतर्गत हैकिंग करने वाले को तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। किसी की प्रोफाइल में अश्लील फोटो डालने पर सेक्शन 67 के तहत इसी अवधि की सजा है और दोबारा अपराध करने पर पांच साल तक की सजा और दो लाख रुपए अर्थदंड लागू होता है।
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