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12 नवंबर 2011

सख्ती से लागू होगा लोक सेवा गांरटी अधिनियम

समय सीमा में काम नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई।


जयपुर। जिलें में लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 को सख्ती से लागू किया जाएगा। अधिनियम में तय समय सीमा में काम नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन से जुड़े सभी विभागों व अफसरों को हर सप्ताह आने वाले आवेदन की रिपोर्ट कलेक्टर को देनी होगी।
कलेक्टर नवीन महाजन ने शनिवार को बताया कि 14 नवंबर से जयपुर जिलें सहित प्रदेशभर में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हो रहा है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। संबंधित अफसरों को संवेदनशीलता से इस पर काम करने के निर्देश दिए है। कोताही करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
15 विभागों की 108 सेवाएं आई दायरे में: सरकार ने राजस्व, जलदाय, बिजली, गृह, चिकित्सा सहित आम जन से जुड़े 15 विभागों की 108 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लिया है।
कलेक्ट्रेट से जुड़े आठ काम होंगे: कलेक्ट्रेट से जुड़े लैंड रिकार्ड, कृषि भूमि नामांतरकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी सेवाएं, भूमि रूपांतरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व एससी-एसटी प्रमाण पत्र को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लिया गया है।
लगेंगे साइन बोर्ड: कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालयों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम से जुड़े नियमों को दर्शाने वाले साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके लिए कलेक्टर ने सभी अफसरों को निर्देशित किया है। ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए।

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