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19 अक्तूबर 2011

'दलील नहीं, भंवरी चाहिए और अब सच सामने लाए सरकार'

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भंवरी देवी मामले में सरकार की लगभग सभी दलीलों को खारिज करते हुए भंवरी को ढूंढकर लाने के आदेश दिए, साथ ही भंवरी के पति अमरचंद की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को भी खारिज करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अमरचंद की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए मामले में सीबीआई को पक्षकार बनाने और उसे नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए।
खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता समाज के निचले तबके से है तथा ऐसे लोगों में उच्च वर्ग के प्रति डर बना रहता है। इसलिए बड़े लोगों का नाम बेवजह नहीं ले सकते। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सचाई सामने लाए।
इससे पहले न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश एनके जैन (द्वितीय) की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर सिंघवी ने अमरचंद की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कई कानूनी खामियां बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की।
उन्होंने फूलाराम बनाम स्टेट मामले में खंडपीठ द्वारा इस वर्ष 17 जनवरी को दिए गए निर्णय का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला वहीं मान्य होता है, जिसमें गायब व्यक्ति सरकार अथवा किसी व्यक्ति विशेष की कस्टडी में होता है, जबकि इस मामले में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए यह याचिका कानूनन गलत है।
कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को ओवररूल्ड (दरकिनार) कर दिया।साथ ही अदालत को संविधान की धारा 226 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार को भंवरी को ढूंढ निकालने के सख्त आदेश जारी किए। सिंघवी की दलील पर न्यायाधीश माथुर ने कहा, ‘इस मामले में ऐसा नहीं है तथा याचिका में कुछ राजनीतिक हस्तियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
गत 20 सितंबर को याचिका पेश किए जाने के बाद से 17 अक्टूबर तक कई बार सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की ओर से कभी भी याचिका के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया। 17 अक्टूबर तथा आज 19 अक्टूबर को सरकारी वकील सिंघवी ने आपत्तियां पेश करते हुए याचिका को जारी रखने के अयोग्य बताया है। अदालत ने आपत्तियों को खारिज कर दिया। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
सीबीआई ने जेल में की आरोपियों से पूछताछ
भंवरी देवी मामले में आरोपियों से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम बुधवार सुबह सेंट्रल जेल पहुंची। यहां भंवरी के अपहरण मामले में बंद ठेकेदार सोहनलाल व बलदेव से चार घंटे तक पूछताछ की गई।
सीबीआई टीम पिछले आठ दिनों से मामले की छानबीन कर रही है। बुधवार को ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी अग्रवाल अब तक हुई प्रोग्रेस की समीक्षा करने आए। संभावना जताई जा रही है कि जरूरत पड़ने पर कुछ राजनेताओं को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए जा सकते हैं।
पुलिस ने एक सितंबर से गायब भंवरी के अपहरण के आरोप में पीएचईडी ठेकेदार सोहनलाल विश्नोई और बलदेव उर्फ बलिया को गिरफ्तार किया था। पंद्रह दिन के रिमांड के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
ये दोनों 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई में एफआईआर दर्ज होने के बाद इन दोनों से पूछताछ की इजाजत कोर्ट से मांगी गई थी। मंगलवार को कोर्ट ने इन दोनों से जेल में ही बुधवार व गुरुवार को 4-4 घंटे की पूछताछ करने की अनुमति दी थी। सीबीआई गुरुवार को भी पूछताछ करेगी।
जांच की समीक्षा करने आए जेडी
आठ दिनों में सीबीआई टीम ने भंवरी के पति अमरचंद नट से दो बार पूछताछ की है। निजी बस के कंडक्टर रामनिवास से भी पूछताछ हुई जिसके मोबाइल नंबर से भंवरी को सर्वाधिक कॉल होते थे। ब्यूरो अफसरों ने गोरधन चौधरी के चूने के भट्टे और शहाबुद्दीन की बोलेरो की भी जांच की थी। बोलेरो में भंवरी के अपहरण और भट्टे में उसका शव जलाने की आशंका जताई जा रही थी।
बुधवार को आरोपी सोहनलाल व बलदेव से भी पूछताछ शुरू हो गई। इस तरह काफी जानकारियों की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के कारण बुधवार सुबह ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी अग्रवाल भी जोधपुर पहुंच गए। वे अब तक हुई जांच की समीक्षा कर रहे हैं और संभवत: कुछ राजनेताओं से पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी करेंगे।
बोलेरो से सुराग मिलने की उम्मीद कम :
गुजरात के काणोदर में पकड़ी गई शहाबुद्दीन की बोलेरो से भंवरी के बारे में सुराग मिलने की उम्मीद कम है। करीब एक माह बाद यह बोलेरो पकड़ी गई, तब वह बिल्कुल धुली हुई थी। स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री के वैज्ञानिकों को उसमें खून के निशान और ठोस सबूत नहीं मिले थे। इसलिए सीबीआई ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री के वैज्ञानिकों को दिल्ली से बुला कर बोलेरो की जांच कराई है।

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