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21 सितंबर 2011

कोर्ट ने युवती से दुर्व्यवहार पर मंदिर में जूते पालिश करने का आदेश

भुवनेश्वर.ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक विवाह समारोह में एक युवती के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी युवक को इस शर्त पर जमानत दी कि वह एक मंदिर में तीन महीने तक भक्तों के जूते पालिश करेगा।

युवक के वकील काली प्रसन्न मिश्रा ने को बताया कि न्यायमूर्ति सी.आर. दास ने कटक निवासी 19 वर्षीय युवक सुमन पात्रा को इस उम्मीद पर जमानत दे दी कि वह अपने आचरण में सुधार लाएगा।

पात्रा के वकील ने कहा, "यह असंवैधानिक है। मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। हम आदेश में संशोधन के लिए इसी अदालत में याचिका दायर करेंगे।"

पात्रा को चार जुलाई को कटक में एक विवाह समारोह के दौरान एक युवती के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस पर यह आरोप भी था कि विरोध करने पर उसने युवती के परिजनों की पिटाई की।

इससे पूर्व एक निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके वकील ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने पात्रा को इस शर्त पर जमानत दी कि वह कटक के चंडी मंदिर में भक्तों के जूतों की पालिश करेगा।

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