कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी ने सोमवार को कहा, ‘13-14 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ तीन करोड़ वोट हासिल कर उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं.. मुझे नहीं लगता कि राइट टू रिकॉल हमारे देश में संभव है।’ उन्होंने कहा, ‘राइट टू रिजेक्ट का महत्व तब बढ़ेगा जब अधिकांश वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 80-90 प्रतिशत वोटर मतदान बूथ तक पहुंचें। अन्यथा यह अधिकार अव्यावहारिक ही रहेगा।’
चुनाव सुधारों का समर्थन करते हुए भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने कहा, हम चुनाव व्यवस्था में बदलाव के साथ है। जेपी आंदोलन की याद करते हुए सिंह ने कहा, जेपी ने जब देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट के मुद्दे उस समय भी उठे थे। इन्हें गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है।
राइट टू रिजेक्ट
मतपत्र में उम्मीदवारों के साथ ही ‘कोई पसंद नहीं’ या ‘इनमें से कोई नहीं’ विकल्प भी रहेगा। यह बटन दबा कर मतदाता चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को नकार सकता है। एक निश्चित संख्या से ज्यादा ऐसे वोट पड़ने पर फिर से चुनाव करवाने की व्यवस्था होगी।
राइट टू रिकॉल
मतदाताओं को यह अधिकार मिलना कि वह अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि को वापस बुला सके। यदि कोई सांसद, विधायक या अन्य जन प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा हो तो उसे इस अधिकार के जरिये हटाया जा सकेगा।
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