जांच में सत्यापन के बाद पुलिस ने पंचायत समिति सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेप की घटना के वक्त वह पंचायत समिति सदस्य नहीं था। मामले के अनुसार पांच अक्टूबर 2004 को बिजली निगम अजीतगढ़ में कार्यरत जेईएन मोहनलाल स्वामी को एसीबी सीकर ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके लिए ढाणी चौलाई तन मूंडरू के कजोड़मल यादव ने शिकायत की थी।
इसके बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय जयपुर में चालान पेश कर दिया और मामला विचाराधीन है। इसी दौरान जब साक्ष्य अभियोजन में परिवादी कजोड़मल यादव की बारी आई तो उसने जेईएन मोहनलाल से बयान बदलने के एवज में रुपए लेने की बात कही। शुरुआत में इसके लिए पांच लाख रुपए मांगे, लेकिन तीन लाख रुपए में सौदा तय हो गया। फिर 40 हजार रुपए ले लिए। दोनों के बीच तय हुआ था कि पहले एक लाख रुपए उसके खर्चे के तौर दें और दो लाख बाद में लौटाने की बात रहेगी।
इसके बाद वह दो लाख रुपए लेने पर अड़ गया। इसकी शिकायत मोहनलाल ने पांच जुलाई2011 को पुलिस महानिदेशक एसीबी से की, जिस पर एसीबी सीकर को जांच के आदेश दिए गए। जांच के दौरान एसीबी निरीक्षक उमेश निठारवाल ने मामले का सत्यापन कराया तो रुपए लेने की पुष्टि हो गई।
इस दौरान जेईएन को टेप रिकार्डर देकर भेजा गया, जिसमें बातचीत में तीन लाख रुपए में सौदा तय होने तथा 40 हजार रुपए पहले जेईएन से लेने की बात सामने आने आई। बयान बदलने की बात टेप में रिकार्ड हो गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला 384 आईपीसी का बनने पर छह अगस्त 2011 को श्रीमाधोपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। श्रीमाधोपुर थानाप्रभारी सुरेंद्र शर्मा के मुताबिक मामला दर्ज होने के बाद पंचायत समिति सदस्य कजोड़मल यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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