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23 मार्च 2011

राजस्थान में शिक्षा का अधिकार कानून लागू

राजस्थान में शिक्षा का अधिकार कानून लागू  करने के लियें कल मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी निजी स्कूलों में २५ फीसदी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के निर्देश जारी किये हें .
राजस्थान में कई निजी स्कुल इस तरह के हें जिन्होंने सरकार से रियायती ड्रोन पर तो मदद प्राप्त कर ली हे लेकिन मुफ्त सेवा के नाम पर वोह नाक भों सिकोड़ते हें और इसीलियें सरकार की हालत निजी स्कुल मालिकों के सामने चूहे बिल्ली सी हो गयी हे सी बी एस इ पेटर्न के नाम पर राज्य सरकार का स्कूलों पर कोई बंधन नहीं हे और स्कुल हे के गिनती के सी बी एस इ अधिकारियों को खरीद फरोख्त कर किताब,फ़ीस,युनिफोर्म से लेकर अवेध चोत्थवसूली    के नाम,पर लूट मचा रहे हें ऐसे में निजी स्कूलों में अंडर दी टेबल घुंस लेकर एडमिशन देने वाले इन स्कूलों में अब गरीब बच्चों को पढाने के इस कानून की पालना सरकार केसे करवाएगी यह समझ में नहीं आ रहा हे . शिक्षा गारंटी कानून राजस्थान के मदरसों ,सरकारी स्कूलों तक में तो लागू नहीं हो सका हे ऐसे में गरीबों के साथ बिना पालना समिति बनाये और पालना नहीं करने वालों को क्या दंड दिया जाएगा इसके नियमों के बगेर केसे इस कानून की पालना होगी समझ के बाहर हे . अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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