देश में कोई भी किसी के खिलाफ कुच्छ भी लिख देता हे कुछ भी बोल देता हे और कुछ भी आरोप लगा देता हे और राजनीति से जुड़े लोग तो इस मामले में पराकाष्ठा ही कर देते हे इसीलियें अब हाईकोर्ट को ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लियें कार्यवाही करना पढ़ी हे .
हाल ही में कोंग्रेस के महासचिव और युवराज राहुल गांधी के खिलाफ एक परिवार की लडकी के अपहरण का आरोप लगाया गया आरोप को इतना भदा आडिय के एक पूर्व विधायक किशोर समरीते जी ने तो हाईकोर्ट में एक याचिका भी पेश कर दी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तुम कोण खामा खां की तर्ज़ पर प्रतुत इस याचिका में जब कथित परिवार जिसे अपहरण करने की बात कहते हुए राहुल गाँधी से उसे बरामद करवाने की बात खी गयी थी जब इस परिवार को बुलाया गया तो परिवार ने कहा के हमने तो कभी भी विधायक जी को इस मामले में कोई कार्यवाही के निर्देश नहीं दिए और ऐसी कार्यवाही भी नहीं हुई बस फिर क्या था आदरणीय हाईकोर्ट ने इन पूर्व विधायक जी की याचिका आधारहीन होने से ख़ारिज कर दी और बोगस याचिका पेश करने के कारण ऐसी याचिका पेश करने वालों को सबक सिखाने के लियें याचिका करता के खिलाफ ५० लाख रूपये का जुरमाना लगाया हे जो राहुल गाँधी ,पीड़ित परिवार और पुलिस में बनता आजायेगा .
न्यायालय का यह आदेश इस बात का सबूत हे के अब इस तरह की याचिका पेश करने वालों की खेर नहीं हे लेकिन कई लोग जो गरीब होते हें जिनके पास सबूत और मुद्दे होते हें उनके पास याचिका पेश करने के लियें रूपये नहीं होते हें ऐसे लोगों की याचिकाएं पेश करवाने के लियें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सरकारी स्तर पर मदद की घोषणा करवा कर एक अलग से सेल स्थापित करना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और जो लोग अवेध कार्यवाही करते हें उन्हें सबक भी मिलना चाहिए . अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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