दोस्तों जनगणना कार्यक्रम या रेली में स्क्य्ली बच्चों का कोई उपयोग नहीं हे कोटा में जनगणना कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लियें आज रेली निकाली गयी इस रेली में स्कूली बच्चों की भीड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उदा रही थी देश में स्कूली बच्चों के किसी भी रेली में लेजाने लाने पर रोक लगी हे और विशिष्ठ परिस्थितियों में ही विशेष दिशा निर्देशों की पालना कर स्कूली बच्चों को रेली वगेरा के काम में लिया जा सकता हे ।
पिछले दिनों सुर्पिम कोर्ट ने बच्चो को रेली में ले जाकर परेशान करने के मामले में सरकार को काफी फटकर लगाई थी और फिर सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों को विशेष दिशा निर्देश जारी कर रेली से बच्चों को दूर रखने की हिदायत दी थी इन निर्देशों की पालना जब कोटा में नहीं हुई तो एक पार्षद ब्रिजेश शर्मा नीटू ने अपने वकील जनाब विवेक नन्दवाना जी के जरिये एक याचिका स्थाई लोक अदालत जिला जज कोटा के समक्ष पेश की जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी गलती मानी और इस पर न्यायालय ने फिर बच्चों को रेलियों से दूर रखने और अगर ले जाना जरूरी हो तो शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेकर ही रेली में ले जाने के लियें पाबन्द क्या साथ ही रेली के बच्चों के लियें एक डोक्टर , नाश्ते और प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए आज की रेली में बच्चे तो थे लेकिन न्यायालय के आदेश के मुताबिक कुछ भी नहीं था तो बच्चों के जीवन के साथ रेली के नाम लर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा हे जिसे जिला न्यायालय के निर्देश भी रोक पाने में अक्षम साबित हुए हे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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