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21 अक्तूबर 2010

पाली कलेक्ट्रेट कुर्क करने का आदेश

राजस्थान के पाली जिले के कलेक्ट्रेट चेम्बर को स्थानीय न्यायालय ने कुर्क करने के आदेश दिए हें , पाली में रेलवे की मदद से बनाये जाने वाले ओवर ब्रिज के मामले में काफी समय से अदालत ने कार्यवाही के आदेश दे रखे थे लेकिन कलत्र और रेलवे प्रशासन ने इस मामले में कुछ प्रगति नहीं की और आदेश की पलना नहीं की । बस इसी आदेश की अवमाना करने और आदेश की पालना करवाने के मामले में न्यायालय ने आदेश दिया के कलेक्टर के चेम्बर को कुर्क क्या जाए इस सुचना के मिलते ही कलेक्टर के चेम्बर पर ताला लगा दिया गया और फिर कुर्की करने गये अमीन ने न्यायालय में ताला तोड़ कर कार्यवाही करने की न्यायालय की स्वीक्रति मांगी हे । कलेक्टर का इस मामले में कहना हे की उन्हें न्यायालय के इन आदेशों की जानकारी नहीं हे कितनी अजीब बात हे एक केंद्र और राज्यसरकार का प्रतिनिधि जिसके पास अरबों रूपये वेतन पाने वाले कर्मचारी हे विधि विभाग हे और वोह अगर यह खे के उन्हें यह नहीं मालूम के आदेश क्या हे तो फिर या तो कलेक्टर नोकरी छोड़ देना चाहिए या फिर विधि विभाग से जुड़े बाबुओं को बर्खास्त कर देना चाहिए जो कर्तव्य होने पर भी न्यायालय के आदेशों का रिकोर्ड स्न्धार्ण नहीं करते । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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