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14 सितंबर 2010

राजस्थान में गुण्डा एक्ट का आतंक १५ से

राजस्थान में घोषित गुण्डों को नियंत्रित करने के लियें बनाया गया कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवेधानिक मानकर बहाल कर देने के बाद अब पुलिस कर्मियों को इसे लागू करने के लियें पुलिस महानिदेशक हरीश मीना ने आवश्यक निर्देश देकर १५ सितम्बर से इस कानून के तहत गुंडों को प्द्क्दने और उनके खिलाफ कार्यवाही की योजना बनाई हे , कोटा पुलिस को भी इस मामले में निर्देश मिले हें लेकिन जो गुण्डे हें वो तो किसी ना किसी राजनितिक पार्टी से जुड़े हें इसलियें गुण्डा एक्ट की परिभाषा में आने के बाद भी उनके खिलाफ तो चलन पेश नहीं क्या जा सकेगा , अब बेचारी कोटा पुलिस किया करे उसने बिना धनी ढोरी वाले कुछ ऐसे लोगों को सूचि बनाई हे जो पहले कभी गेम्ब्लिंग एक्ट के आरोपी रहे तहे और पचास रूपये का जुर्माना देकर न्यायालय से बुक्त हुए हें बस ऐसे छोटे मोटे लोग जो अब अपराध से कोसो दूर हें उनकी सूचि तय्यार की गयी हे और उन्हें घर से ढूंढने का कम शुरू हो गया हे टेक शब के आएश के तहत दिए गये टार्गेट को पूरा करें और गुण्डों को छोड़ भी दें और गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की रस्म अदायगी भी कर दें अगर कोटा शहर के गुण्डों की सूचि पुलिस रिकोर्ड और हिस्ट्री सहित के तहत निष्पक्ष व्यक्ति को देकर कार्यवाही तय्यार करने के लियें दी जाए तो ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्यवाही पेश हो के सरकार ही हिल जाये लेकिन ऐसी निष्पक्षता कहां हे। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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