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05 अगस्त 2010

राजस्थान में बिना अनुमति धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं होगा

राजथान में अब बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति या समुदाय बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह के धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं कर सकेगा इसके लियें सरकार ने सरपंच से लेकर उच्च स्तर के लोगों को ज़िम्मेदार बनाया हे विदित रहे की राजस्थान में किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के पूर्व जिला कलेक्टर से विधि अनुसार स्वीक्रति लेना जरूरी हे जिसमें धार्मिक स्थल की प्रस्तावित जमीन के मालिकाना हक वाले कागजातों , नक्शे और ट्रेफिक व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था पर पढने वाले असर की भी जांच की जाती हे और इन सब जांचों के बाद ही धार्मिक स्थल के निर्माण की अनुमति दी जाती हे याद रहे के सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के मनमाने स्थानों पार्कों ,सडकों तालाबों में धार्मिक स्थल के निर्माणों पर नाराजगी जताते हुए इसका सर्वे करवाकर राज्यों से शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट देने को कहा हे , राजस्थान के मंत्रियों ने कल इस मामले में बैठक में निर्णय लेकर सभी अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया हे देखते हें इन निर्णयों का अब किया होता हे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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