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29 जुलाई 2010

राजस्थान में गुंडा एक्ट यानी तड़ीपार कानून फिर लागू

राजस्थान में गुंडों को नियंत्रित करने के लियें १९७५ में बनाये गये गुंडा नियन्त्रण अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मान्यता दे दी हे । राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस कानून की धारा ३ को असन्वेधानिक घोषित किया था और कहा था के राजस्थान में बना यह कानून लागु नहीं किया जाए स कानून में किसी भी व्यक्ति पर दो या दो से अधिक मुकदमे होने पर उसके खिलाफ सरकार गंदा एक्ट की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती थी जिसमे सुनवा कर ऐसे व्यक्ति को ६ माह तक तड़ीपार यानी राजस्थान के दुसरे जिले में रहकर वहां प्रतिदिन संबंधित थाने में हाजरी लगाने के आदेश दिए जाते हें और इसी लियें के एक व्यक्ति को अपना घर बार छोडकर दुरी अनजान जगह जाकर रहने के लियें कहा जाना जहां उसका परिवार ना हो उसके पास रोज़गार का साधन न हो तो फिर वोह आजीविका केस कमाएगा इ कारण यह कानून असन्वेधानिक घोषित किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के मामले में राजस्थान सरकार की सुनवाई के बाद फिर से इसे संवेधानिक करार दिया हे अब यह कानून वापस से राजस्थान में लागु होगा जिससे गुंडों पर पुलिस और नेताओं का आधिपत्य हो जाएगा और गुंडे फिर से नेताओं के हाथों का खिलोना बन कर हां हां कार मचाएंगे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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