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29 जून 2010

ज़हरीले फलों के मामले में धरपकड के आदेश

देश में जल्दी पैसा कमाने के लियें गोदामों में फल फ्रुटों को रख कर जहरीले केमिकल को डाल कर उन्हें पका कर जनता को ज़हर बेचने के मामले में केंद्र सरकार सजग और सतर्क हो गयी हे केंद्र सरकार के स्वास्थ मंत्रालय ने राज्यों को आदेश दिए हें के प्रेवेंशन ऑफ़ फ़ूड एडल ट्रेशन एक्ट १९५५ की धरा ४४एए के तहत एस फल विक्रेताओं के गोदामों पर छापे मारे जाएँ और फिर उन्हें दंडित करने के लियें अदालतों में कार्यवाही पेश की जाए इस आदेश का असर अभी राजधानी दिल्ली , मुंबई या राजस्थान में तो देखने को नहीं मिला हे लेकिन जनता को जागरूक हकर अपने अपने शहरों में कलेक्टर पर दबाव बना कर स्वास्थ्य विभाग के जरिये तुरंत गोदामों को सूचीबद्ध कर वहां छापे प्द्वाना चाहिए तब कहीं हम और हमारी आने वाली पीडी ज़हर से बच पाएगी अन्यथा यूँ ही तिल तिल कर मरती रहेगी तो भाइयो उठो जागो शपथ लो के एक चिट्ठी अपने कलेक्टर को इस मामले में जरुर लिखोगे फिर आप मालिक हें आपकी मर्जी। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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