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10 जून 2010

हिन्दू कानून में तलाक आसान

देश के हिन्दू कानून में अब तलाक के आसान तरीके ढूंढ़ लिए गये हें हिन्दू विवाह अधिनियम जिसमें विवाह के एक वर्ष बाद किसी विशेष हालात में महिला या पुरुष न्यायालय से तलाक ले सकते थे इतना ही नहीं मिया बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी की कहावत को झुट्लाते हुए पति पत्नी के तलाक के लियें तय्यार होने पर भी प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद ६ माह तक इन्तिज़ार करने के लियें तारीख देकर ही अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त की जासकती थी लेकिन अब हिन्दू अधिनियम में तलाक आसान हो जाएगा इससे हिन्दू समाज में आत्महत्याओं का दोर कम होगा जबकि अनावश्यक झुंटे मुकदमों से भी बचा जा सकेगा। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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