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26 अप्रैल 2010

कोटा में अब परिचय पत्र दिखाने पर ही स्टाम्प मिलेंगे

राजस्थान के दी आई जी स्टाम्प नें अभी ताज़े आदेशों में पाबंदी लगाई हे के अब कोई भी स्टाम्प विक्रेता बिना आई डी प्रूफ के किसी अनाधिक्रत व्यक्ति को स्टाम्प नहीं बेचेगा सरकार स्टाम्प अधिनियम प्रावधानों की तो पालना नहीं करवा पा रही हे उलटे अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध शर्तें लगा कर लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हे सरकार का कहना हे के इससे स्टाम्प के जरिये फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी लेकिन यह सरकार की ग़लत सोच हे फर्जीवाड़ा स्टाम्प की खरीद से नहीं बलके नोटेरी की मनमानी से होता हे कोटा सहित सभी जगहों पर नोटेरियों नें दो दो रजिस्टर खोल रखे हें और एक रजिस्टर खाली होता हे प्रोपर्टी खरीद पर एक तरफा नोटेरी होती हे फिर प्रोपर्टी के घपले लूट खसोट होती हे इससे बचने के लियें सभी सरकारों और राजस्थान सरकार को खासतोर पर सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित कर कलेक्ट्रेट में एक नोटेरी पंजीयन बाबू बिठाना चाहिए जो सभी नोटेरी किये गये दस्तावेजों को जांच कर उसे अपने अलग रजिस्टर एन दर्ज कर उस पर नम्बर डा कर मोहर अंकित करे ताकि पिछली तारीखों में मनमानी नोटेरी होने पर रोक लग सके और जनता फर्जीवाड़े की शिकार होने से बच सके इससे सरकार को यह भी फायदा होगा के स्टाम्प खरीद फरोख्त के मूल्यांकन राशि पर आलेखित किये जायेंगे जिससे सरकार को राजस्व का फायेदा भी होगा। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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