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28 मार्च 2010

शिक्षा गारंटी कानून लागू करने की धुल मूल निति

हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकारों की पांच वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक के बच्चों को पढाने की संवेधानिक ज़िम्मेदारी को देखते हुए शिक्षा गारंटी कानून पुरे देश और राजस्थान में लागू किया गया हे वेसे भी बच्चों को जन्म से पूर्व आंगनबाड़ी योजना के तहत पेट में ही पोषाहार देने की ज़िम्मेदारी आंगन बाड़ी योजना के जरिये हे फिर बच्चों को कुपोषण से बचाने और बाल शिक्षा देने के लियें भी आंगनबाड़ी ज़िम्मेदार हे । पांच वर्ष बाद बच्चों को सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूलों में अधिकार के रूप में पढाने की ज़िम्मेदारी सरकार की हे इतना ही नहीं उन्हें किताबें ,बसते और अन्य सहूलियतों के साथ स्कूल में पोषाहार देने की भी ज़िम्मेदारी सरकार की हे लेकिन पोषाहार तो उठाया जा रहा हे और स्कूलों में कितना खिलाया जा रहा हे खुद कितना खाया जा रहा हे जांच का विषय हे । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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