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06 सितंबर 2021

पहलु खान हत्याकांड मामले में ,बरी हुए लोगों के खिलाफ सुनवाई के लिए , अपील प्राथमिक रूप से दर्ज

 पहलु खान हत्याकांड मामले में ,बरी हुए लोगों के खिलाफ सुनवाई के लिए , अपील प्राथमिक रूप से दर्ज , नोटिस जारी करने के आदेश , वरिष्ठ वकील नासिर अली नक़वी ,  अपीलान्ट पहलु खान के पुत्रों की तरफ से  कर रहे है , पैरवी ,,,,  
अलवर  बहरोड़ मोबलिंचिंग पहलु खान हत्याकांड मामले में , अभियुक्तों को बरी किये जाने के खिलाफ प्रस्तुत फौजदारी अपील को सुनवाई के लिए , माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए , रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किये है ,, ,14 अगस्त 2019 को पहलु खान हत्याकांड मामले में अभियुक्तों को बरी किये जाने के बाद , उसके परिजनों की तरफ से अपील पेश की गयी थी  ,, राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील पूर्व बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान के चेयरमेन नासिर अली नक़वी ने इस मामले में , फौज़दारी अपील पेश कर , प्रकरण में बरी किये गए बिंदुओं के खिलाफ पुनर्विचार मामले में बहस की थी ,, 1 अप्रेल   2017 को  अलवर के बहरोड़ थाना क्षेत्र में , पहलु खान को घेर कर गंभीर घायल किया था , जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो जाने के बाद,, पहले जान लेवा हमले का फिर ,  हत्या का मुक़दमा दर्ज किया गया था ,, नासिर नक़वी ने बहस के दौरान बताया की इस मामले में ,118 दस्तावेज प्रदर्श हुए यही जबकि 44 गवाहों को परीक्षित कराया गया है ,, नासिर अली नक़वी ने  पहलु खान के बेटे , इरशाद , आरिफ , रिश्तेदार ,अज़मत , रफ़ीक़ की तरफ से , प्रस्तुत अपील में , राजस्थान सरकार के अलावा  , विपिन यादव , रविंद्र कुमार , कालूराम , दयानन्द , योगेश , भीमसिंह को पक्षकार बनाते हुए , इस मामले में ,इन्हे सज़ा देने की प्रार्थना के साथ कई दलीलें पेश की , राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में , फौजदारी अपील को ,,अग्रिम सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए , रेस्पोंडेंट को , नोटिस जारी करने के आदेश दिए है ,,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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