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02 जून 2021

राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने ,, प्रसंज्ञान लेकर , प्रकरण मामले में , पुलिस अधीक्षक कोटा शहर से इस मामले में तीन सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है ,

अदालत परिसर से अपने घर लोट रही , एडवोकेट तरन्नुम अंसारी को ,, कोटा छावनी ओवर ब्रिज के नीचे , अभद्रता कर , अनावश्यक , आधा अधूरा चालान भर कर , पांच सो रूपये का जुर्माना लगाने वाले , यातायात पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सिंह कविया , के खिलाफ ,, ह्यूमन रिलीफ सोसायटी के महासचिव , एडवोकेट अख्तर खान अकेला की शिकायत पर , राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने ,, प्रसंज्ञान लेकर , प्रकरण मामले में , पुलिस अधीक्षक कोटा शहर से   इस मामले में तीन सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है ,, प्रकरण की आगामी सुनवाई 18 जून नियत की गयी है ,,, ह्यूमन रिलीफ सोसायटी के महासचिव ऐडवोकेट अख्तर खान अकेला ने , अपनी शिकायत में कहा था , की एडवोकेट तरन्नुम अंसारी , 26 मई को कोटा न्यायालय परिसर में आयोजित वेक्सीन शिविर की व्यवस्थाएं देख कर  अचानक स्वास्थ्य खराब होने से , अपने घर विज्ञाननगर जा रही थी , उनके पास स्कूटी थी , वकील की यूनिफॉर्म थी , और वोह हेलमेट लगाकर , अपने निवास के  रास्ते में थीं , छावनी फाइओवर के नीचे खड़े यातायात पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सिंह कविया ने उन्हें रोका , लोकडाउन में आने जाने का कारण पूंछा , जब वकील तरन्नुम अंसारी ने वजह बताई तो वोह गुस्से हो गए और , अनाप शनाप कहते हुए चालान काटने के पीछे  अड़ गए ,, वकील ने जब कहा के में आदत से आ रही हूँ ,कोई लोकडाउन गाइड लाइन का उलंग्घन नहीं किया , आवश्यक कार्य से ही बाहर निकली हूँ , तो राजेंद्र सिंह कविया और नाराज़ हुए , उन्होंने धमकाया के तुम्हारे खिलाफ राज कार्य में बाधा का मुक़दमा बना देंगे , चुपचाप चालान जमा कराओ , और एक महिला से पुलिसिया रॉब  बर्दाश्त नहीं हुआ , वोह भयभीत हुई , उन्होंने , एक वकील साथी  जो पार्षद भी है , उनसे फोन मिलाकर बात भी करवाना चाही  ,, तो पुलिसिया रुआब में डूबे आदरणीय राजेंद्र सिंह कविया जी ने ,, बात तक करने से इंकार कर दिया , खेर , महिला वकील , पुलिसिया रुआब से घबरा गयी , चालान पर डर के मारे हस्ताक्षर किये और , वोह पांच सो रूपये देकर ,, चलन जब मानंगे लगीं , तो काफी हुज्जत के बाद , कविया जी यातायात निरीक्षक कोटा पुलिस ने उन्हें चालान दिया ,, चालान की कार्बन प्रति , देख कर पता लगा ,,उन्हें उलंग्घन मामले में , आरोपित कर चालान बनाया है , हेलमेट नहीं लगाने की सफाई देने वाले , ,कविया जी ने ,चालान पर कहीं हेलमेट नहीं लगाने का ज़िक्र नहीं किया ,इतना ही नहीं , चालान में , एक्टिवा गाडी होने पर भी मोटर साइकल की शार्ट फॉर्म , एम सी लिखा गया , जबकि तरन्नुम के पास एक्टिवा थी , चालान के नीचे , पांच सो रूपये लेने और कम्पाउंडिंग परफोर्मे में ,,  प्रभारी यातायात निरीक्षक कोटा पुलिस की  मुहर तो लगी है , लेकिन ,,  हस्ताक्षर नहीं है ,  और भी  चालान में कई कमियां है , जो साबित करती है ,के चालान गुस्से में , हुज्जत में , सिर्फ चालान बनाने के लिए बेपरवाही से , बनाया गया है , इसीलिए इतनी कमियां ,इतनी गलतियां चालान में रह गयी है ,, इस मामले में पुलिस अधीक्षक कोटा से जब वकील शिष्ट मडंल मिला ,तो वकीलों का लोकडाउन में , आते जाते वक़्त रोकने पर , वकीलों का आई कार्ड बताने पर , उन्हें छूट देने का आदेश , पुलिस अधीक्षक महोदय ने   सभी थानाधिकारियों को जारी किया ,, वकील  तरन्नुम   अंसारी  के साथ , यातायात पुलिस की इस कार्यवाही की शिकायत , महासचिव ह्यूमन रिलीफ सोसायटी एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने , 27 मई  को  राजस्थान मानवाधिकार आयोग में की थी , ,राजस्थान मानवाधिकार आयोग के चेयरमेन आदरणीय जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने , 28 मई को इस  शिकायत पर विचार किया , आयोग के चेयरमेन ने इस शिकायत के तथ्य ,  साथ में संलग्न चालान के अवलोकन के बाद ,  प्रकरण को , गंभीर मानते हुए , इस मामले में कोटा पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर ,, तीन सप्ताह में , तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए , आयोग में    परिवाद संख्या 2021 /24 /2300 दर्ज कर प्रकरण में आगामी सुनवाई 18 जून की पेशी नियत की है ,,, रिपोर्ट की एक प्रति शिकायत कर्ता महासचिव ह्यूमन रिलीफ सोसायटी एडवोकेट अख्तर खान अकेला को भी प्रेषित की गयी है ,,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान 

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