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02 मार्च 2021

अपर न्यायधीश क्रम 5 ने आज 160 पेज के अपने निर्णय में ,, 11 अभियुक्तों में से अमृतलाल , नंदकिशोर को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए , जबकि अभियुक्त जोधराज ,रामप्रताप , अशोक ,पुरुषोत्तम ,पुष्पाबाई , गीताबाई ,हेमलता , प्रभुलाल योगेंद्र को ,, दोष सिद्ध करते हुए , आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है

 अपर न्यायधीश क्रम 5 ने आज 160 पेज के अपने निर्णय में ,, 11 अभियुक्तों में से अमृतलाल , नंदकिशोर को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए , जबकि अभियुक्त जोधराज ,रामप्रताप , अशोक ,पुरुषोत्तम ,पुष्पाबाई , गीताबाई ,हेमलता , प्रभुलाल योगेंद्र को ,, दोष सिद्ध करते हुए , आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है , अभियुक्त प्रभुलाल झालावाड़ जेल में होने से ,, माननीय न्यायाधीश महोदय ने , विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये झालावाड़ जेल में ,अभियुक्त को उसकी पहचान की पुष्ठि कर ,, उसे दोष सिद्ध करने ,, और आजीवन कारावास के फैसले की सज़ा से अवगत कराया ,, फैसले के बाद ,न्यायलय परिसर में पुष्पाबाई ,गीताबाई , हेमलता ,, फुट फुट कर रो पढ़ी ,, न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड को सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के बाद , इस प्रकरण  को रेयर टू रेयरेस्ट ,,  मामला नहीं मानते हुए ,, अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया ,, सभी अभियुक्तों को हत्या के अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 में  आजीवन कारावास के साथ पांच हज़ार रूपये प्रत्येक पर अर्थदंड लगाया है , जबकि अर्थदंड अदम अदायगी तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ,,, भारतीय दंड संहिंता की धारा 147 में सभी अभियुक्तों को एक वर्ष का कारावास ,,एक हज़ार रूपये जुर्माना प्रत्येक , अदम अदायगी तीन माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा ,,, सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा  148 में दो वर्ष का साधारण कारावास अदम अदायगी तीन माह के जुर्माने की अतिरिक्त सज़ा भुगतने के आदेश दिए है ,, जबकि भारतीय दंड  संहिता की धारा 323 /149  में एक वर्ष का कारावास एक हज़ार रूपये जुर्माना ,, अदम अदायगी तीन माह का कारावास भुगतना होगा ,,जबकि जोधराज , रामप्रताप , पुरुषोत्तम ,,अशोक  , गीताबाई ,,पुष्पाबाई योगेंद्र को,, एक वर्ष का कारावास ,,  एक हज़ार रूपये जुर्माना अदम अदायगी तीन माह की सज़ा  से दंडित किया है ,,  अभियुक्तों की भुक्ति हुई सजा  इस में  मुजरा किये जाने के आदेश हैं ,, जबकि सभी सज़ाये साथ चलेंगी ,,, न्यायालय ने इस मामले में मृतक हरिशंकर ,, चन्द्रप्रकाश  के परिजनों को   ,पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत ,,  निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी भिजवाई है ,,,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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