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21 जनवरी 2021

राहुल भाटी को दोषी करार देते हुए , उम्र केद की सज़ा सुनाई है

अपर जिला न्यायाधीश क्रम 5 , कोटा के न्यायधीश दीपक पाराशर ने महावीर नगर थानाक्षेत्र में वर्ष 2018 में कोचिंग छात्र हत्याकांड मामले में , राहुल भाटी को दोषी करार देते हुए , उम्र केद की सज़ा सुनाई है , अपर लोक अभियोजक क्रम 5 एडवोकेट अख़्तर खान अकेला ने बताया कि दिनांक 18 अगस्त 2018 महावीर नगर थानाक्षेत्र स्थित होस्टल में रहने वाले कोचिंग छात्र , हर्ष कुमार, अतुल , आदित्य , क्रिकेट खेल रहे थे , शाम 6 बजे लगभग , एक लड़का खेलने की ज़िद करने लगा और धमकाया के मुझे नहीं जानते में राहुल भाटी हूं , अचानक राहुल भाटी ने जेब से चाक़ू निकाल कर , चिराया उत्तर प्रदेश निवासी 17 वर्षीय अतुल की छाती पर बगल की तरफ चाक़ू मार दिया , अतुल को मेडिकल कॉलेज ले गए जहां उसकी मृत्यु हो गयी , महावीर नगर पुलिस कोटा ने एफ आई आर 425/2018 अंतर्गत धारा 302 आई पी सी में दर्ज कर , हत्या में उपयुक्त चाक़ू भी राहुल भाटी से बरामद किया , न्यायालय ने इस आपराधिक मामले को गम्भीरता से लेते हुए , राहुल भाटी को 302 आई पी सी में आजीवन कारावास की सज़ा के साथ बीस हज़ार रुपये जुर्माना , अदम अदायगी एक वर्ष , आर्म्स एक्ट 4/25 में एक वर्ष का कारावास , तीन हज़ार रुपये जुर्माना अदम अदायगी तीन माह की सज़ा से दण्डित किया है , सरकार की ओर से पैरवी एडवोकेट अख़्तर खान अकेला ने की , न्यायालय ने इस मामले में , 15 गवाह परीक्षित किये , उक्त प्रकरण में , न्यायालय ने विशेष टिप्पणी अंकित कर , विधिक न्यायिक प्राधिकरण से मृतक के परिजनों को उचित क्षतिपूर्ति दिलवाने की भी अनुशंसा करते हुए निर्णय की प्रति भिजवाने के निर्देश दिए हैं ,, अख़्तर

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