चेक अनादरण मामलात विशेष न्यायाधीश माननीय मीनाक्षी आर्य ने , दस लाख के चेक अनादरण मामले में ,,अभियुक्त अनवर अली सब्बाग को ,, छह माह के कारावास और 14 लाख चौंतीस हज़ार रूपये प्रतिकर जुर्माने की सज़ा से दंडित किया है ,, अदम अदायगी जुर्माना दो माह के कारावास की सज़ा अलग से दी गयी है ,,,, लाडपुरा निवासी वसीमुज़्ज़मा ने एडवोकेट अख्तर खान अकेला , आबिद हुसैन अब्बासी के ज़रिये प्रस्तुत परिवाद में कहा था , के परिवादी को मकान खरीद की आवश्यकता होने से , उसने अनवर अली सब्बाग के मकान को खरीद बाबत एग्रीमेंट किया और अलग अलग किस्तों में , दस लाख रूपये की राशि उसे चुकता कर दी , बकाया राशि का भुगतान रजिस्ट्री के समय करना था , लेकिन मकान ऋण के पेट गिरवी होने से , उक्त मकान की रजिस्ट्री नहीं हो सकी , ऐसे में , अनवर अली सब्बाग ने ,, वसीमुज़्ज़ामा को ,दस लाख रूपये का चेक ,भुगतान बाबत दिया , जिसे अलग अगल तहरीरों के साथ ,, अनवर अली ने ,, नक़द रूपये देकर चेक वापस नहीं लेने पर , क़ानूनी कार्यवाही करने के लिए , वसीमुज़्ज़मा को ,लिख कर दिया ,, रुपयों की समय सीमा खत्म होने पर , वसीमुज़्ज़मा ने उक्त चेक दस लाख रूपये का , बैंक में जमा कराया ,, लेकिन अनवर अली के बैंक में , अपर्याप्त राशि होने से , उक्त चेक डिस ऑनर हो गया ,, इस मामले में विधिक नोटिस और परिवाद के बाद भी अनवर अली ने वसीमुज़्ज़मा की राशि नहीं लौटाई , विशेष न्यायधीश आदरणीय मीनाक्षी आर्य ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ,, अभियुक्त अनवर को , चेक अनादरण मामले में दोषी क़रार देते हुए छह माह के कारावास की सज़ा से दंडित किया है , जबकि दस लाख के चेक पर , नो प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ,, कूल 14 लाख चौतीस हज़ार रूपये का प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है ,, उक्त प्रतिकर जुर्माना राशि ,परिवादी को चुकता नहीं करने पर , अनवर अली को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए है ,,, परिवादी वसीमुज़्ज़मा की तरफ से पैरवी एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने की ,,,,,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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