देश में चमत्कारिक दवा के नाम पर ,, तन्त्र मन्त्र विद्या से या किसी भी
तरह से झोला छाप इलाज का विज्ञापन छपवाना ,,,अख़बार में अख़बार मालिक द्वारा
ऐसे विज्ञापन छापना ,,,क़ानूनी अपराध है ,,प्रोहिबिशन ऑफ़ ड्रग मैजिक एक्ट
क़ानून में ऐसे कथित चिकित्सक ,,ऐसे अख़बार ,ऐसी विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ
कार्यवाही कर दो साल की सज़ा का प्रावधान है ,,,कोटा के तात्कालिक कलेक्टर
टी रविकान्त ने सभी थानों को ऐसे अखबारों और ऐसे फ़र्ज़ी विज्ञापनदाता
दावेदार चिकित्स्कों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दे रखा
है ,,कोटा डी एस बी पुलिस के पास ऐसे फ़र्ज़ी दावेदार चिकित्स्कों की सूचि
,,नाम ,पते ,,मोबाइल नंबर भी तैयार है ,,लेकिन जनता से हर साल करोडो की ठगी
में हिस्सेदारी की वजह से अख़बार भी चुप और पुलिस भी चुप ,,जनता जाए भाड़
में ,क्योंकि पीड़ित व्यक्ति ,,बीमार व्यक्ति ,,मानसिक रूप से परेशान होने
से वोह ऐसे झांसे में आकर अपना सब कुछ लुटा बैठता है ,,, समाज सेवी बाबा
रज़ाक से भी इस मामले में अब्दुल राशिद क़ादरी ने शिकायत कर कार्यवाही की
पेशकश की है ,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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