भोपाल। मध्य प्रदेश में रोड एक्सीडेंट में मारे गए एक
शख्स के दो साल के बच्चे और पत्नी को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने का
मामला सामने आया है। भोपाल की जिला अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए
कि वह सड़क दुर्घटना में मारे गए ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन कपिलमुनि त्रिपाठी
के परिवार को 2 करोड़ 4 लाख रुपए का मुआवजा दे।
9 अप्रैल 2013 को कपिलमुनि अपनी स्कॉर्पियो से विदिशा से भोपाल आ रहे
थे। रास्ते में उनकी गाड़ी पलट गई, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। कपिल की मौत
के बाद उनकी 25 साल की पत्नी और दो महीने के बच्चे की तरफ से वाहन दुर्घटना
दावा अधिकरण में केस फाइल किया गया। करीब 2 साल चले केस के बाद गुरुवार को
जज सईदा बानो रहमान ने इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने के आदेश दिए। बता
दें कि कपिलमुनि ने 2 करोड़ रुपए का बैंक से लोन ले रखा था। वह घर में
इकलौते कमाने वाले थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)