राज्य सरकार ने 30 अगस्त 2011 को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे राजेश बालिया की नियुक्ति का आदेश निकाला था। उनके ज्वाइन नहीं करने पर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एच.आर कुड़ी को कुछ समय पहले राज्यपाल ने आदेश जारी कर आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। साथ ही राज्यपाल ने इस आदेश में कहा गया कि नई नियुक्ति होने तक एच.आर कुड़ी राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत का चेयरपर्सन का दायित्व संभालते रहेंगे। आदेश की इस भाषा के चलते राजेश बालिया की ज्वाइनिंग अटक गई। क्योंकि बालिया की नियुक्ति का आदेश पुराना था, जबकि राज्यपाल ने कुड़ी को नई नियुक्ति होने तक पद संभालने के आदेश दिए थे। बालिया बिहार में एक आयोग के अध्यक्ष का काम संभालने की वजह से समय पर ज्वाइन नहीं कर पाए थे। बाद में ज्वाइनिंग में राज्यपाल का आदेश रोडा बन गया। दैनिक भास्कर ने हाल ही में इस संबंध में खबर प्रकाशित कर इस दुविधा का खुलासा किया था। इसके बाद खुद राजेश बालिया ने हाल ही में मुख्य सचिव को फैक्स भेजकर कहा कि अब वे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं।
अब इच्छा नहीं - बालिया
- सरकार को फैक्स करके बता दिया है कि अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर ज्वाइन करने की इच्छा नहीं है। - राजेश बालिया, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज।
बालिया का फैक्स मिल गया - सी.के मैथ्यू
सरकार को फैक्स मिल गया है, बालिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया है। - सी.के मैथ्यू, मुख्य सचिव राजस्थान।
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