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01 दिसंबर 2025

*सुप्रीम कोर्ट में धारीवाल की याचिका खारिज, एकल पट्टा मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक रहेगी बरकरार*

 

*सुप्रीम कोर्ट में धारीवाल की याचिका खारिज, एकल पट्टा मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक रहेगी बरकरार*
बहुचर्चित एकल पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को सुनने से इनकार कर दिया. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 1 नवंबर के आदेश को बरकरार रखा. स्पष्ट किया कि मामला एसीबी कोर्ट जयपुर में लंबित प्रोटेस्ट पिटीशनों के निपटारे तक शांति धारीवाल के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई/गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. धारीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. राजस्थान सरकार की पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, इंटरवीनर अशोक पाठक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर सुल्तान सिंह, एडवोकेट अजीत कुमार शर्मा और आदित्य विक्रम सिंह ने की.
*ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई*
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि प्रोटेस्ट पिटीशनों का निपटारा ट्रायल कोर्ट को करना है, जिसमें पुरानी और नई क्लोजर रिपोर्ट दोनों पर विचार कर सकता है. राज्य सरकार द्वारा और जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा सकती है. साथ ही, ट्रायल कोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट वापस लेने के आवेदन पर भी सुनवाई करनी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस ढांचे को मान्यता देते हुए शांति धारीवाल की याचिका खारिज कर दी.

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