आपका-अख्तर खान

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30 सितंबर 2025

देश भर में विदेश से एम बी बी एस करके आने वाले डॉक्टर्स अब एफ एम जी परीक्षा पास करने के बाद भी , राजस्थान मेडिकल कौंसिल सहित देश भर की अलग अलग मेडिकल कौंसिलों में , लेलतीफी की वजह से अनावश्यक उनका पंजीयन करने में देरी से परेशान नहीं होंगे

 

देश भर में विदेश से एम बी बी एस करके आने वाले डॉक्टर्स अब एफ एम जी परीक्षा पास करने के बाद भी , राजस्थान मेडिकल कौंसिल सहित देश भर की अलग अलग मेडिकल कौंसिलों में , लेलतीफी की वजह से अनावश्यक उनका पंजीयन करने में देरी से परेशान नहीं होंगे , एडवोकेट अख्तर खान अकेला की राजस्थान में डॉक्टर्स के पंजीयन में सत्यापन के नाम पर देरी की शिकायत राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग में की थी , जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया और विशेष दिशा निर्देश जारी कर चिकित्सा मंत्रालय को आवश्यक निर्देश जारी किये है , राजस्थान में पत्रकार अवदेश खाण्डल ने , राजस्थान मेडिकल कौंसिल में डॉक्टर्स के पंजीयन के नाम पर अवैध चौथ वसूली को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था , खबर प्रकाशित की थी , उसके बाद दोषी किसी भी अधिकारी के खिलाफ तो कार्यवाही नहीं हुई , मात्र एक कर्मचारी निलंबित हुआ , लेकिन यहां राजस्थान मेडिकल कौंसिल में डॉक्टर के रूप में पंजीयन करवाने के आवेदक डॉक्टर्स को प्रताड़ित किया जाने लगा , कोई पारदर्शिता नहीं , मनमानी ,लेट लतीफी ,,विदेश से डिग्री लेकर आये डॉक्टर्स के भौतिक सत्यापन के नाम पर कई महीनों तक भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किये जाने की आम शिकायतों के बाद ह्यूमन रिलीफ सोसायटी के महासचिव एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने इस मामले में राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग में विस्तृत शिकायत की थी , जिसकी जांच के बाद , माननीय राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत को स्वीकार कर उक्त दिशा निर्देश चिकत्सा मंत्रालय को जारी करते हुए , मेडिकल कॉंसिल्स खकसर राजस्थान मेडिकल कौंसिल को ,डॉक्टर्स के पंजीयन में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश जारी किये है , जो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग के आदेश , और शिकायत हूँ बहु साथ में पेश है ,, ,
To,
THE CHAIRMAN
Ministry of Health and Family Welfare
Department of Health and Family Welfare
National Medical Commission, Pocket- 14, Sector - 8, Dwarka Phase -1
SOUTH WEST DELHI DELHI
Email- president.marb@nmc.org.in
Sub : Complaint/ Intimation from
ADV AKHTAR KHAN AKELA
HUMAYUN RELEIF SOCIETY, RASHIDA MANZIL 2/5, MAIN ROAD, VIGYAN NAGAR
KOTA , RAJASTHAN
324005
Email- SADAFAKHTAR02@GMAIL.COM , Mob No- 9829086339
Subject: Action Taken Report Called for(ATR) -819/90/0/2025.
Sir/ Madam,
The complaint/ intimation dated 26/09/2024, was placed before the Commission on 29/09/2025. Upon perusing the same, the Commission directed as follows:
The Protection of Human Rights Act, 1993, has entrusted the National Human Rights Commission (NHRC), India, with the responsibility of protecting and promoting the rights of all human beings in the country and having the powers of a civil court for inquiry u/s 13 of the PHR Act, 1993.
The complainant in the present complaint has requested urgent action regarding the delayed registration of MBBS graduates from foreign countries with state medical councils, particularly in Rajasthan. The complainant states that despite clearing the required screening test (FMGE), their registration is unnecessarily delayed due to pending verification from the National Medical Commission (NMC) and due to such delay these qualified doctors are unable to apply for medical officer positions and other opportunities resulting to a shortage of doctors in many states.
The allegations made in the complaint prima facie seem to be serious violations of the human rights of the victim.
The Bench of the National Human Rights Commission, presided by Shri Priyank Kanoongo, Hon'ble Member, has taken cognizance u/s 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, in the matter. The Registry is directed to issue a notice to the Chairman, National Medical Commission, SW Delhi, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report within 4 weeks for perusal of the Commission. A copy of the complaint is attached herewith.
2. Accordingly, I am forwarding herewith a copy of the complaint/ intimation as an attachment for taking appropriate action in the matter as per the directions of the Commission. It is requested that an Action Taken Report be sent to the Commission within 4 weeks from the date of receipt of this letter.
3. Any communication by public authorities in this matter may please be sent to the Commission through the HRCNet Portal (https://hrcnet.nic.in) by using id and password already provided to the public authorities (click Authority Login). Any Audio/ Video CDs/ pen drives etc. may be sent through Speed Post/ per bearer. The reports/ responses sent through email may not be entertained.
Your’s faithfully
Sd/-
Brijvir Singh
ASSISTANT REGISTRAR (LAW)
M-4 Section
Ph. No. 011-24663290
CC to
Complainant Details
Case No. 819/90/0/2025
ADV AKHTAR KHAN AKELA
HUMAYUN RELEIF SOCIETY, RASHIDA MANZIL 2/5, MAIN ROAD, VIGYAN NAGAR
KOTA , RAJASTHAN
324005
Email- SADAFAKHTAR02@GMAIL.COM , Mob No- 9829086339
Brijvir Singh
ASSISTANT REGISTRAR (LAW)
M-4 Section
Ph. No. 011-24663290
एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने यह की थी शिकायत ,
माननीय चेयरमेन साहब
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली
विषय,, विदेश से एम बी बी एस करके आने वाले छात्र छात्राओं का राजस्थान सहित सभी राज्यों की मेडिकल कौंसिल द्वारा दस्तावेज वगेरा सत्यापन के लिए भेजी गई इनक़्वायरी जांच ई मेल का तुरंत संज्ञान लेकर निश्चित समयावधि में सत्यापन करवाकर भिजवाने के निर्देश माननीय चेयरमेन साहब
नेशनल मेडिकल कौंसिल पॉकेट 14
सेक्टर 8 द्वारका फेज़ 1 नई दिल्ली 110077 इंडिया देने के क्रम में ,
मान्यवर ,
उपरोक्त विषय में निवेदन है की , राजस्थान सहित देश भर के लाखों बच्चे , विदेश से एम बी बी एस कर रहे ,हैं , विदेश से एम बी बी एस करके आयने वाले छात्र छात्राओं के लिए विशेष परीक्षा होती है जिसे पास करने के बाद ही , उनका इच्छित राज्य में , ग्रह राज्य में राज्य की मेडिकल कौंसिल में डॉक्टर के रूप में संबंधित जांच पड़ताल के बाद पंजीयन होता है , इस हेतु , वर्तमान हालातों में प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लम्बी हो जाने से कई भविष्य के डॉक्टर्स बेवजह पंजीयन से महीनों वंचित हो जाते है , ऐसे में एक तरफ तो , डॉक्टर्स की जब ज़रूरत होती है , तो कमी नज़र आती है , यह डॉक्टर्स परीक्षा पास करने , कोर्स पूरा करने के बाद भी सिर्फ पंजीयन नहीं होने से , इलाज में मदद करने की स्थिति में नहीं हो पाते है , यह अनावश्यक रूप से जूनियर ,, सीनियर के विवाद में अटक जाते ,है जबकि राज्य स्तरीय सरकारी मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा में यह छात्र आवेदक होने से वंचित हो जाते है ,वर्तमान में राजस्थान की स्थिति यही है , राजस्थान ,में मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग होना है , आवेदन मांगे गए है , कई विदेश के डिग्रीधारी छात्र छात्राओं ने राजस्थान मेडिकल कौंसिल में आवेदन भी कर रखे हैं , अन्य राज्यों की स्थिति भी कमोबेश ऐसी होगी , लेकिन ऐसे आवेदक डिग्रीधारी डॉक्टर्स का पंजीयन इसलिए अटका पढ़ा है , के उनका सत्यापन नेशनल मेडिकल कौंसिल से समय पर वापस नहीं भेजा जा रहा है , बस अंडर प्रोसेस ,, जुमला कहकर मामला अटका पढ़ा है , ऐसे में मानवीय दृष्टिकोण , के अलावा , डॉक्टर्स की कमीपूर्ति को देखते हुए ,, , आवेदक डॉक्टर्स का संबंधित मेडिकल कौंसिल में बिना किसी देरी के पंजीयन सम्भव हो सके , इसके लिए नेशनल मेडिकल कौंसिल के अधीनस्थों को तुरंत , राज्यों की मेडिकल कौंसिल द्वारा भेजे गए सत्यापन के ई मेल सूचनाओं का सत्यापन निर्धारित समयबद्ध व्यवस्था के तहत , चौबीस या अड़तालीस घंटे में करके भेजने के निर्देश जारी करना आवश्यक है , क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित होता है , पूर्व के दस्तावेज , वगेरा सब मौजूद रहते हैं , ,,यह समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सम्भव है , ,ऐसे में अनावश्यक देरी होने से एक तरफ तो आवेदक डॉक्टर का पंजीयन समय पर नहीं होने से वोह प्रताड़ित रहता है , दूसरी तरफ संबंधित राज्य के ज़िले , स्थानीय चिकित्सालय को समय पर चिकित्सक मोजुद होने पर भी , पंजीयन नहीं होने से समय पर नहीं मिल पाता है ,,चिकित्सक संबंधित राज्यों की होने वाली मेडिकल ऑफिसर परीक्षा एव अन्य भर्तियों में भी पंजीयन में देरी के कारण आवेदक नहीं बन पाता है ,
अतः माननीय को ज्ञापन भेज कर निवेदन है की , विदेश से डिग्री लेकर आये एम बी बी एस धारक , डॉक्टर्स का यह दर्द समझे , संवेदनशीलता और तत्परता के आवश्यक निर्देश नेशनल मेडिकल कौंसिल ऑफ़ इंडिया पॉकेट 14 सेक्टर 8 द्वारका फेज़ 1 नई दिल्ली को जारी कर ऐसे आवेदक चिकित्स्कों की उनके राज्यों की मेडिकल कौंसिल से आने वाली सत्यापन सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें , खासकर राजस्थान के जो मामले महिओं से अटके पढ़े हैं , उन्हें तुरंत निस्तारित करने के निर्देश जारी करें , अंडर प्रोसेस का फार्मूला समयबद्ध हो , जब सब कम्प्युटराइज़्ड है , भौतिक सत्यापन भी यदि आवश्यक है , तो निर्धारित समयावधि अधिकतम सप्ताह भर में यह आसानी से सम्भव है , इस कारण उपरोक्तानुसार न्याय हित में त्वरित निस्तारण के आदेश जारी कर अनुग्रहित करें ,
भवदीय
एडवोकेट अख्तर खान अकेला
महसचिव
ह्यूमन रिलीफ सोसायटी
रशीदा मंज़िल 2 थ 15 मैन रोड विज्ञाननगर कोटा
राजस्थान 324005 मोबाइल 9829086339

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