राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023 यक़ीनन विधानसभा में पेश हो गया है, इस एक्ट की ड्राफ्टिंग सहमति के समय अगर सेशन न्यायालयों के प्रेक्टिशनर भी होते तो वकील साथियों के वोह प्रतिनिधि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा तीन के परन्तु , न्यायालय परिसर तक सीमित रखने, ओर वकील के क़ानूनी दुरुपयोग पर तीन साल की सज़ा के प्रावधान को संशोधित करवाते, अन्यथा बायकॉट कर देते,
प्रोटेक्शन एक्ट की धारा तीन के परन्तुक में वकील पर हमले के प्रोटेक्शन को न्यायालय परिसर तक सीमित किया गया गई, यानी किसी भी वकील कोई भी उसके वकालत के कृत्य के लियें, न्यायालय परिसर से बाहर निकलते ही , या फिर वकील के घर , उसके कार्यालय में कोई वारदात करता है, तो यह क़ानून लागू नहीं होगा, इसलिए धारा तीन में परन्तुक न्यायालय परिसर तक कि सीमा हटा कर किसी भी स्थान पर शब्द संशोधित होना ज़रूरी है, जबकि अधिनियम की धारा 11 में दुरुपयोग मामले में भी संशोधन ज़रूरी है, या इसे डीलिट किया जाए, जबकि अधिनियम की धारा 5 में दी गयी शस्तियों, सज़ा ओर जुर्माने को बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि अपराधियों में क़ानून का डर पैदा हो सके, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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