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18 अगस्त 2020

कोटा जिला बाल कल्याण समिति ,

 कोटा जिला बाल कल्याण समिति , आरोप , प्रत्यारोपों के बीच विवादों के घेरे में है ,, इस मामले  को बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ,आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव ने गंभीरता से लिया है ,,जिला बाल कल्याण समिति की चेयरमेन श्रीमती कनीज़ फातिमा ,और सदस्य श्रीमती मधु शर्मा को आरोपों के स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ,, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने ,श्रीमती मधु शर्मा सदस्य बाल कल्याण समिति को दो अलग अलग नोटिस जारी किये है , पहले नोटिस में उन्हें किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 74 के उलंग्घन में एक नवजात बालिका को गॉड में लेकर बिना मास्क लगाए दिशा निर्देशों के उलंग्घन के साथ  फोटो को प्रसारित करने का आरोप है , जबकि एक दूसरे नोटिस में बालिका गृह में आवासित बालिका से अनावश्यक बातें करने ,, बालिका को डराने ,धमकाने , अनर्गल गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाकर , जवाब  तलब किया है , कोटा जिला बाल कल्याण समिति की चेयरमेन श्रीमती कनीज़ फातिमा को भी ,आयुक्त एवं शासन सचिव ने नोटिस देकर ,, बूंदी की  कोटा नांता स्थित आवासित बालिका को डराने ,अनर्गल बाते करने का आरोप लगाकर इसे बालकों की गरिमा के विरुद्ध बताते हुए ,, जवाब तलब किया है ,, आरोप प्रत्यारोप में जवाब स्पष्टीकरण के बाद नतीजा क्या रहेगा , नोटिस गलत फहमी में दिए गये है ,या फिर रिकॉर्ड के अनुसार सही है यह तो जांच के बाद पता चलेगा , लेकिन राजस्थान सरकार की इस निगरानी से स्पष्ट है के अशोक गहलोत की सरकार पारदर्शिता ,संवेदनशील व्यवस्था के तहत , बालक ,बालिकाओं के साथ व्यवहार , दुर्व्यवहार को  लेकर भी चिंतित है ,और गहलोत सरकार के अधिकारी ,, दूर दराज़ की ऐसी समितियों की गतिविधियों पर भीं नज़र रखकर  पीड़ित पक्षकारो को इंसाफ दिलाने के प्रयासों में जुटे है ,,,के डी अब्बासी

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