कोटा नगर निगम प्रशासन पुरानी सब्जीमंडी चर्च के पास हो रहे अतिक्रमण सहित
शहर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाकर आवाजाही के लिए रास्ता साफ़ करने
को लेकर पशोपेश में है ,जबकि एक जनहित याचिका में नगर निगम कोटा सहित
प्रमुख लोगों को आगामी 20 जुलाई 2019 को अतिक्रमण और अतिक्रमण हटाने के बाद
सड़क पर आवाजाही के मामले में विस्तृत रिपोर्ट देना है ,,सुन्दर धर्मशाला
चर्च के पास निवासित समाजसेवक प्रेमकुमार आत्मज नंदलाल ने पुरानी सब्ज़ी
मंडी ,चर्च के पास से लेकर घंटाघर तक जाने वाले रास्ते ,सुदंर धर्मशाला से
चर्च तक जाने वाले रास्ते सहित कई मार्गों पर नगर निगम द्वारा प्रस्तावित
किरायेदारी पट्टेदारी के खिलाफ एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में पेश कर उक्त
मार्ग को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर आम लोगों की आवाजाही के लिए किये
जाने की गुहार लगाई थी ,,राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बेंच में उक्त
जनहित याचिका प्रेमकुमार बनाम सरकार ,,नगरनिगम कोटा के नाम से जनहित याचिका
क्रमांक 15973/2013 दर्ज की जाकर नगर निगम कोटा को उक्त क्षेत्र से
अतिक्रमण ,हटाने ,सड़क साफ़ करने के निर्देश बाबत रिपोर्ट देने को आदेशित
किया ,2 जनवरी 2019 को उक्त याचिका में नगर निगम कोटा ने विस्तृत रिपोर्ट
देकर कुछ अतिक्रमण हटाकर सड़क खाली करवाने और बाक़ी अतिक्रमण हटाने की
कार्यवाही के प्रयास बाबत जवाब दिया ,माँननीय राजस्थान उच्च न्यायलय के
जजों ने इस मामले में शपथ पत्र देने और छह सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने
के निर्देश दिए ,,राजस्थान उच्च न्यायालय अतिक्रमण हटाने के मामले में और
सख्त हुआ और दिनांक 10 जनवरी 2019 ,,23 अप्रेल 2019 को कोटा मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट को नगर निगम के अधिकारीयों के साथ एक विस्तृत मौके की रिपोर्ट
तैयार करने ,मौके की स्थिति सही बताने के लिए नक़्शा बनाकर पेश करने के
निर्देश दिए ,माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के इस गंभीर आदेश के बाद
तात्कालिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमरथ लाल मीणा साहिब ने नगर निगम के
टाउनप्लानर सहित अन्य अधिकारीयों के साथ मौके की रिपोर्ट तैयार की ,,मौके
का नक़्शा बनाया ,,तात्कालिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट दिनांक 5
फरवरी 2019 में पुरानी सब्ज़ी मंडी से चर्च तक ,चर्च से घंटाघर तक जाने वाली
सड़क ,,सुंदर धर्मशाला से चर्च तक ,क्लॉथ मार्किट नयी सब्जीमंडी ,,खाई रोड
बस स्टेण्ड ,,नयापुरा शमशान बसस्टेण्ड तक आने वाला मार्ग ,,नयापुरा चौराहे
की तरफ कुन्हाड़ी से आने वाले मार्ग की सम्पूर्ण स्थिति दर्शायी गयी है
,याचिका करता भी अपनी तरफ से स्थित फोटोग्राफ सहित ,अतिक्रमण के सड़को पर
पाटे दोनों तरफ लगाने के बाद सड़क को संकरी कर आवाजाही बाधित करने के मामले
में रिपोर्ट पेश कर सकते है ,,याचिकाकर्ता प्रेमकुमार ने कोटा
मुख्यकार्यकारी अधिकारी ,,महापौर ,,राजस्थान सरकार सहित 24 ऐसे लोगों को भी
पक्षकार बनाया है जिन्हे इन क्षेत्रों में नगरनिगम पट्टेदारी या फिर
किरायेदारी देने की प्रक्रिया शुरू कर चूका था ,,उक्त जनहित याचिका पर
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय गंभीर है ,और लगातार उच्च न्यायालय के
विस्तृत आदेशों की पूर्ती को लेकर नगर निगम के अधिकारी सांसत में है
,क्यौंकि नगर निगम द्वारा मौके की ओरिजनल स्थिति के अलावा कोई कृत्रिम
रिपोर्ट पेश की या फिर गलत जानकारी दी ,,अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद
अतिक्रमण नहीं हटाए तो मामला निजी कंटेम्प्ट के अपराध की सज़ा का अलग से बन
सकता है ,खेर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है ,मौके की स्थति बन गयी है ,अब आगामी
20 जुलाई 2019 को इस याचिका में सुनवाई के बाद आदेश होना है देखते है
राजस्थान उच्च न्यायलय में बहस के बाद क्या आदेश होते है ,,,अख्तर खान
अकेला कोटा राजस्थान

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)