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10 जुलाई 2017

सारोला थानाधिकारी भवानीशंकर शर्मा के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर उन्हें निलंबित करने की मांग

कोटा अभिभाषक परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुशवाह को बिना विधिक प्रक्रिया ,बिना सुबूतों के षड्यंत्रपूर्ण कार्यवाही कर गिरफ्तार करने वाले झालवाड़ ज़िले के सारोला थानाधिकारी भवानीशंकर शर्मा के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर उन्हें निलंबित करने की मांग को लेकर कोटा पुलिस उपमहानिरीक्षक विशाल बंसल के नाम अभिभाषक परिषद ने ज्ञापन सौंपा ,,,,विशाल बंसल ने ज्ञापन में उठाये गए बिन्दुओ पर पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है ,, अभिभाषक परिषद कोटा के कार्यवाहक अध्यक्ष भूपेंद्र मित्तल ,,महासचिव महेश गौतम ,,वरिष्ठ अभिभाषक चंद्रमोहन शर्मा ,,ब्रह्ममानन्द शर्मा ,,,अख्तर खान अकेला सहित कई वकीलों द्वारा दिए गए ज्ञापन में इस तरह की गिरफ्तारी को अवैध ,,नियम विरुद्ध ,,षड्यंत्रकारी बताते हुए ,सारोला थानाधिकारी भवनीशंकर शर्मा को तुरंत निलंबित करने की मांग की गयी है ,,ज्ञापन में गिरफ्तारी के पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ,,डी के बसु मामले में गिरफ्तारी के पूर्व दिए गए दिशानिर्देश ,,अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीमकोर्ट के दिशा निर्देशों की पालना किये बगैर ,,धोखे से षड्यंत्र करते हुए अवकाश के पूर्व गिरफ्तार करना अपने आप में एक षड्यंत्र है ,,जबकि इस प्रकरण में रमेश कुशवाह के विरूद्ध किसी तरह का कोई सुबूत नहीं है ,,रमेश कुशवाह ने नोटेरी की हैसियत से जिस दस्तावेज की तस्दीक़ की है ,उसे पहचान करने वाले अभियुक्त की पूर्व में ही अग्रिम ज़मानत हो चुकी है ,,रमेश कुशवाह मात्र गवाह थे ,,नोटेरी अधिनियम की धारा 13 के विशिष्ठ प्रावधानों के तहत हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट जज बनवारीलाल शर्मा ने ,बनवारी लाल गुप्ता एडवोकेट के मामले में 6 अप्रेल को जारी आदेश में स्पष्ट दिशानिर्देश दिए है के ,,किसी भी नोटेरी वकील को आज्ञापक अधिकारी से अनुमति लिए बगैर परिवाद पेश नहीं किया जा सकता और ऐसा अगर होता है तो नोटेरी को डिस्चार्ज करना होगा ,ज्ञापन में कहा गया है के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यकाल से ही किसी भी वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने उसकी गिरफ्तारी के पहले अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष को पूर्व सुचना देने की परम्परा बनी हुई है ,,,ज्ञापन में भविष्य में ऐसी व्यवस्था के निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों और थानाधिकारियों को देने की भी मांग की गयी है ,,पुलिस उपमहानिरीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ,समूचे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट झालावाड़ पुलिस अधीक्षक से तुरंत मंगवाने के आदेश जारी किये है ,,,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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