फाइल फोटो।
नई दिल्ली.रेलवे
ने जनरल टिकट को लेकर जो बदलाव किए थे, वे 1 मार्च से लागू हो गए हैं। अब
200 किलोमीटर से कम दूरी का जनरल टिकट खरीदने के बाद केवल तीन घंटे तक ही
वैलिड होगा। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने संसद में इसकी जानकारी दी।
इसके मुताबिक, रेलवे ने घाटे से बचने के लिए नए नियम लागू किए हैं। 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले पैसेंजरों पर नहीं होगा असर..
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पैसेंजरों को टिकट खरीदने के बाद तीन घंटे के भीतर ही ट्रेन पकड़नी होगी।
अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो इसके बाद उन्हें विदाउट टिकट मानकर जुर्माना
वसूला जाएगा।
- मान लीजिए, आप भोपाल से विदिशा जहां जाना चाहते
हैं। टिकट लेने के 3 घंटे बाद तक विदिशा जाने वाली कोई ट्रेन नहीं आती है।
ऐसे हालात में विदिशा जाने वाली जो भी पहली ट्रेन रवाना होगी। तब तक ये
टिकट वैलिड होगा।
- 199 किलोमीटर तक के सफर के लिए ली गई जनरल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
- 200 किलोमीटर या इससे ज्यादा के सफर के लिए जनरल टिकटों के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- फिलहाल, देश के 29 रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल के जरिए पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग हो रही है।
रेलवे को कैसे हो रहा था घाटा?
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जनरल टिकट के लिए नया नियम घाटा खत्म करने के लिए है। दरअसल, रोजाना लाखों
पैसेंजर जनरल टिकट पर सफर करके उसे वापस कराकर रिफंड लेते हैं।
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चूंकि जनरल टिकट 24 घंटे के लिए वैलिड होता है, ऐसे में 100-150 किलोमीटर
तक के लिए जनरल टिकट पर सफर करने वाले पैसेंजर सफर के बाद रेलवे को चूना
लगा रहे थे।
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