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10 मार्च 2016

सलमान ने आर्म्स एक्ट केस में खुद को बताया बेगुनाह, जाति पूछने पर ये दिया जवाब



सलमान ने आर्म्स एक्ट केस में खुद को बताया बेगुनाह, जाति पूछने पर ये दिया जवाब
जोधपुर. अवैध शिकार से जुड़े एक मामले में सलमान खान गुरुवार को जोधपुर कोर्ट में पेश हुए। बयान दर्ज कराते हुए उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया। पिछली बार की तरह इस बार भी जज ने उनसे जाति पूछी। इस पर सलमान ने कहा- ''मैं इंडियन हूं।'' बता दें कि 1998 में ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान गैर-लाइसेंसी हथियार से काले हिरण का शिकार करने का केस चल रहा है। कोर्ट में सलमान से हुए ये सवाल-जवाब...
मजिस्ट्रेट- आपका नाम, पिता का नाम और पेशा क्या है?
सलमान- मेरा नाम सलमान खान और पिता का नाम सलीम खान है। मैं मुंबई में रहता हूं। मेरा पेशा एक्टिंग करना है।

मजिस्ट्रेट- और जाति क्या है?
जाति पूछने पर सलमान चुप हो गए और वे मजिस्ट्रेट की तरफ देखने लगे। बाद में कहा... मेरी जाति इंडियन है।
मजिस्ट्रेट- गवाह शिवचरण बोहरा का कहना है कि एफआईआर लिखते वक्त आप कमरे में मौजूद थे।
सलमान- उनका ये गलत बयान है।
मजिस्ट्रेट- गवाह उदय राघवन ने कहा है कि हथियार सलीम ने दिए थे। साथ ही, एफआईआर पर सलमान के साइन भी हैं। साथ ही उदय के साइन हैं।
सलमान- इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इन पर मेरे साइन पुलिस ने दबाव में करवाए।

मजिस्ट्रेट- सारे गवाह आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, आपको कुछ कहना है क्या?
सलमान- एक न्यूजपेपर में इस बारे में बढ़ा-चढ़ा कर छापा गया था। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मीडिया के प्रेशर में मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूं। मुझे इस मामले में फंसाया गया है।

मजिस्ट्रेट- आप अपनी सफाई में कुछ सबूत पेश करना चाहोगे?
सलमान- हां, मैं अपनी तरफ से सबूत पेश करना चाहता हूं।
मजिस्ट्रेट- मामले की अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी। उस दिन सबूत पेश करना।
क्या है मामला?
- जोधपुर पुलिस ने विश्नोई कम्युनिटी की शिकायत पर सलमान और दो लोगों के खिलाफ दो अक्टूबर 1998 को हिरण के शिकार का केस दर्ज किया था।
- सलमान के खिलाफ शिकार और गैर-लाइसेंसी हथियार रखने के कुल तीन केस दर्ज हुए थे।
- उन्हें 12 अक्टूबर, 1998 को अरेस्ट किया गया था। पांच दिन बाद वे बेल पर रिहा हुए थे।
किसने सुनाई थी सजा?

- जोधपुर के पास भवाद नाम की जगह में किए गए हिरण के शिकार के केस में 17 फरवरी, 2006 को सीजेएम कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई थी।
- घोड़ा फार्म हाउस इलाके में शिकार के मामले में 10 अप्रैल, 2006 को सीजेएम कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई।
- राजस्थान हाईकोर्ट ने फिलहाल सजा पर स्टे लगा रखा है।
- सलमान पर इसी दौरान एक और शिकार करने का आरोप है। इसे कांकाणी शिकार केस कहते हैं।
- इस मामले की और आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है।
- बयान के लिए कोर्ट ने अब सलमान को बुलाया है।

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