कोटा. । भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के न्यायाधीश ने अदालत में झूठी गवाही देने पर बुधवार को मामले के फरियादी बारां निवासी कमल किशोर को तीन माह साधारण कारावास व पांच सौ रुपए जुर्माने से दंडित किया। कमल पर आरोप है कि उसने 19 जनवरी 2002 को एसीबी बारां में उप निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक गौतम बुद्ध मीणा के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें कहा था कि उसकी कीटनाशक रसायन व बीज की दुकान है। इनका अलग-अलग लाइसेंस है। गौतम ने दुकान का लाइसेंस नवीनीकरण करने के लिए उससे 5 हजार की रिश्वत मांगी है। शिकायत पर एसीबी की टीम ने उसे 2 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
उसके खिलाफ अदालत में चालान भी पेश हुआ था, लेकिन कमल ने 22 जनवरी 2005 को अदालत में गवाही के दौरान एफआईआर के तथ्यों से मना कर दिया। इस आधार पर अदालत ने गौतम को 11 जुलाई 2014 को दोष मुक्त कर दिया। कमल को झूठी गवाही देने पर नोटिस जारी किया। उसे दोषी मानते हुए बुधवार को दंडित किया।
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